सोमवार, नवंबर 02, 2020

06 आदतन अपराधी को किया 01 माह के लिए जिला बदर

 जिला दण्डाधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार सिंह के प्रस्ताव पर 06 आदतन अपराधियों को 01 माह के लिए जिला बदर किया है। आदतन अपराधी पर विभिन्न थानों में विभिन्न अपराधों के मामले पंजीवद्ध है।

    जिला दण्डाधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 सहपठित धारा 5 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आरोपी अनिल सिंह पुत्र जबर सिंह गुर्जर निवासी गुलियापुरा बेहड थाना गोरमी जिला भिण्ड, अशोक सिंह पुत्र रामअवतार सिंह निवासी मोहनपुरा थाना गोरमी जिला भिण्ड, जितेन्द्र सिंह पुत्र रूकम सिंह पवैया उम्र 32 साल निवासी ग्राम खनेता थाना एण्डोरी जिला भिण्ड, पिन्का उर्फ जयकरन सिंह पुत्र इन्द्रवीर उर्फ मुन्नासिंह गुर्जर निवासी पिपहाडा थाना मौ जिला भिण्ड, उमेश उर्फ पुजारी पुत्र मंशाराम बघेल निवासी बरासो थाना बरासो जिला भिण्ड, विनोद सिंह पुत्र शिवअवतार सिंह राजावत आयु 40 साल निवासी भारौली थाना भारौली जिला भिण्ड की विभिन्न आपराधिक व असामाजिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के उदेश्य से  लोक व्यवस्था एवं जनसाधारण के हित में जिला दण्डाधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने जिला भिण्ड एवं उसके निकटतमी जिले ग्वालियर, मुरैना, दतिया की सीमा से 01 माह की अवधि के लिए बाहर चला जाए तथा बिना पूर्व स्वीकृति के उपरोक्त जिलो की सीमा में प्रवेश न करने के आदेश जारी किए है।

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