विधानसभा उप निर्वाचन 2020 के दौरान कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त किए गए
सामान्य प्रेक्षक श्री कौशल किशोर एवं पुलिस प्रेक्षक सुश्री कुशुम पुनिया
के लिए कार्य संपादन हेतु लायजिंग ऑफीसर एवं अन्य स्टॉफ नियुक्त किये है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने भारत
निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त सामान्य प्रेक्षक श्री कौशल किशोर के लिए उप
पंजीयक श्री सुनील शर्मा को लायजिंग ऑफीसर बनाया गया है। इनके अलावा आरक्षक
श्री बलराम तोमर को पीसीओ, पशु पालन विभाग के सहायक ग्रेड-दो श्री अवधेश
कुमार सुमन को निज सहायक, म.प्र.ग्र.स.वि.प्रा.ई.-1 के कम्प्यूटर ऑपरेटर
श्री सुनील दत्त बाजपेयी एवं मत्स्योद्योग के भृत्य श्री रणवीर रजक को
नियुक्त किया गया है।
इसीप्रकार पुलिस प्रेक्षक सुश्री कुशुम
पुनिया के लिए थाना मेहगांव की उप निरीक्षक श्री शिखा दण्डोतिया को लाइजिंग
ऑफीसर, प्रधान आरक्षक श्री सत्यप्रकाश शर्मा को पीसीओ, सहायक उप निरीक्षक
(अ) श्री शैलेष पचौरी को निज सहायक एवं कार्यपालन यंत्री नहर शाखा संभाग
लहार के भृत्य श्री रमेश गोयल को नियुक्त किया गया है।
गुरुवार, अक्टूबर 08, 2020
सामान्य एवं पुलिस प्रेक्षक हेतु लायजिंग ऑफिसर नियुक्त
24 कंटेनमेंट जोन को किया मुक्त
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं म.प्र.भोपाल के निर्देशानुसार कलेक्टर श्री
वीरेन्द्र सिंह रावत द्वारा वार्ड क्र.13 सदर बाजार, वार्ड क्र.10 पार्क
मोहल्ला, वार्ड क्र.5 बंगला बाजार, वार्ड क्र.03 अरोरा फार्म वाटरवर्क्स,
वार्ड क्र.35 सरस्वती नगर, वार्ड क्र.38 अग्रवाल कॉलौनी, वार्ड क्र.31
सुभाष नगर, वार्ड क्र.14 हाउसिंग कॉलौनी, वार्ड क्र.16 मक्खन कॉलौनी, वार्ड
क्र.22 चतुर्वेदी नगर, वार्ड क्र.13 सदर बाजार भिण्ड, वार्ड क्र.06 लहार,
वार्ड क्र.8 कस्बा लहार, वार्ड क्र.01, वार्ड क्र. 04, वार्ड क्र.04, वार्ड
क्र.04 कस्बा मेहगांव, ग्राम बहारपुरा, ग्राम शेरसिंह का पुरा,ग्राम
सेंथरी पडकौली, ग्राम ज्ञानेन्द्रपुरा ग्राम हरसिंह का पुरा, ग्राम
अमृतपुरा, ग्राम बघौरा, ग्राम गिंगरखी तहसील मेहगांव एवं ग्राम हीरापुरा
तहसील गोरमी को कंटेनमेंट जोन से मुक्त किया गया है।
मुख्य
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भिण्ड ने बताया कि कंटेनमेंट एरिया वार्ड
क्र.13 सदर बाजार, वार्ड क्र.10 पार्क मोहल्ला, वार्ड क्र.5 बंगला बाजार,
वार्ड क्र.03 अरोरा फार्म वाटरवर्क्स, वार्ड क्र.35 सरस्वती नगर, वार्ड
क्र.38 अग्रवाल कॉलौनी, वार्ड क्र.31 सुभाष नगर, वार्ड क्र.14 हाउसिंग
कॉलौनी, वार्ड क्र.16 मक्खन कॉलौनी, वार्ड क्र.22 चतुर्वेदी नगर, वार्ड
क्र.13 सदर बाजार भिण्ड, वार्ड क्र.06 लहार, वार्ड क्र.8 कस्बा लहार, वार्ड
क्र.01, वार्ड क्र. 04, वार्ड क्र.04, वार्ड क्र.04 कस्बा मेहगांव, ग्राम
बहारपुरा, ग्राम शेरसिंह का पुरा,ग्राम सेंथरी पडकौली, ग्राम
ज्ञानेन्द्रपुरा ग्राम हरसिंह का पुरा, ग्राम अमृतपुरा, ग्राम बघौरा, ग्राम
गिंगरखी तहसील मेहगांव एवं ग्राम हीरापुरा तहसील गोरमी में विगत 14 दिवस
में कोई कोरोना पोजिटिव केस प्राप्त नहीं होने संबंधी तथ्य की पुष्टि के
अनुसार घोषित किए गए कंटेनमेंट जोन वार्ड क्र.13 सदर बाजार, वार्ड क्र.10
पार्क मोहल्ला, वार्ड क्र.5 बंगला बाजार, वार्ड क्र.03 अरोरा फार्म
वाटरवर्क्स, वार्ड क्र.35 सरस्वती नगर, वार्ड क्र.38 अग्रवाल कॉलौनी, वार्ड
क्र.31 सुभाष नगर, वार्ड क्र.14 हाउसिंग कॉलौनी, वार्ड क्र.16 मक्खन
कॉलौनी, वार्ड क्र.22 चतुर्वेदी नगर, वार्ड क्र.13 सदर बाजार भिण्ड, वार्ड
क्र.06 लहार, वार्ड क्र.8 कस्बा लहार, वार्ड क्र.01, वार्ड क्र. 04, वार्ड
क्र.04, वार्ड क्र.04 कस्बा मेहगांव, ग्राम बहारपुरा, ग्राम शेरसिंह का
पुरा,ग्राम सेंथरी पडकौली, ग्राम ज्ञानेन्द्रपुरा ग्राम हरसिंह का पुरा,
ग्राम अमृतपुरा, ग्राम बघौरा, ग्राम गिंगरखी तहसील मेहगांव एवं ग्राम
हीरापुरा तहसील गोरमी को मुक्त किया जाता है।
सौ से अधिक जनसमूह के कार्यक्रम प्रशासन की अनुमति से आयोजित हो सकेंगे-डॉ. राजौरा केन्द्र की गाइडलाइन पर गृह विभाग ने जारी किये नये दिशा-निर्देश
कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु विधानसभा उप चुनाव के
विधानसभा क्षेत्रो में राजनैतिक कार्यक्रमों में जनसमूह के संबंध में गृह
विभाग द्वारा भारत सरकार की नवीन गाइडलाइन अनुसार दिशा-निर्देश जारी किये
गये हैं। अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा ने बताया है कि जिला प्रशासन
की अनुमति से खुले मैदान में 100 से अधिक संख्या में जनसमूह के राजनैतिक
कार्यक्रम फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सेनेटाइजेशन और थर्मल स्केनिंग की
व्यवस्थाओं के पालन की शर्तों के साथ आयोजित हो सकेंगे।
डॉ. राजौरा
ने बताया कि आयोजकों को जिला प्रशासन के समक्ष लिखित आवेदन प्रस्तुत करना
होगा, जिसमें कार्यक्रम की तिथि, समय, स्थान एवं संभावित जनसमूह की संख्या
का उल्लेख करना जरूरी होगा। जनसमूह की संख्या एवं शर्तों का पालन कराने की
जिम्मेदारी आयोजकों की रहेगी। जिला कलेक्टरों द्वारा आवेदन पर विचार करने
के बाद कार्यक्रम की लिखित अनुमति प्रदान की जायेगी। किसी भी हालत में उक्त
कार्यक्रम कंटेन्मेंट जोन में आयोजित नहीं हो सकेंगे।
कार्यक्रम
की वीडियोग्राफी आयोजकों को कार्यक्रम समाप्ति के 48 घंटो में प्रशासन को
उपलब्ध करानी होगी। डॉ. राजौरा ने बताया कि बिना अनुमति 100 से अधिक जनसमूह
के कार्यक्रम करने अथवा प्रदत्त अनुमति में उल्लेखित शर्तों के उल्लंघन पर
संबंधितों के विरूद्ध धारा-188 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत वैधानिक
कार्यवाही की जाएगी।