सोमवार, नवंबर 02, 2020

जिला दण्डाधिकारी ने 02 से 04 नवम्बर तक खनिज उत्खनन एवं उसके परिवहन पर लगाया प्रतिबंध

 भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने विधानसभा उप निर्वाचन 2020 को शांतिपूर्ण एवं निर्भीक व निष्पक्ष सम्पादन कराए जाने हेतु कानून व्यवस्था एवं आवागमन की दृष्टि से भिण्ड जिला अन्तर्गत खनिज उत्खनन एवं उसके परिवहन पर जिला भिण्ड की राजस्व सीमाओं के भीतर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत संचालित समस्त खदानो में खनिज उत्खनन एवं उसका परिवहन 2 नवम्बर 2020 को प्रातः11 बजे से 4 नवम्बर 2020 प्रातः09 बजे तक प्रतिबंधित किया है।

    जिला दण्डाधिकारी ने कहा है कि आदेश का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा न.प्र. गौण खनिज नियम 1998 एवं अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा।

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