विद्युत विभाग से संबंधित अपराधों को लोक अदालत में मिलेगी रियायत
कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं से रियायत लेने की अपील
भिण्ड 19 नवम्बर 2009
जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिशचन्द्र शर्मा ने बताया कि 21 नवम्बर को आयोजित राज्य व्यापी लोक अदालत के आयोजन में विद्युत विभाग से संबंधित अपराधों में रियायत दी मिलेगी। उन्होंने बताया कि भिण्ड जिले के कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं के संबंध में विद्युत विभाग से संबंधित अपराधों में केवल लोक अदालत में ही विशेष रियायत शुलभ हो सकेगी। इसके बाद विशेष रियायत नही मिलेगी।
रजिस्ट्रार एवं जिला विधिक सेवा भिण्ड के सचिव ने बताया कि बृहद लोक अदालत में कृषि उपभोक्ताओं के लिये धारा 135 के तहत अप्राधिकृत उपयोग के लिये निर्धारित राशि का 50 प्रतिशत तुरंत तथा शेष राशि 3 सामान्य मासिक किश्तों में जमा करने की सुविधा होगी। कृषि उपभोक्ताओं को कलेक्सन जोडने के लिये विच्छेदन एवं सयोजन प्रभार का भुगतान भी सामान्य दर से करना होगा। अवैधानिक उपभौक्ताओं को पूरक राशि एक मुश्त में जमा करनी होगी।
धारा 138 के तहत अप्राधिकरण उपयोग के लिये निर्धारित राशि के साथ बकाया राशि को 50 प्रतिशत एक मुश्त जमा करना होगा। शेष 50 प्रतिशत बकाया राशि कृषक राहत योजना के अन्तर्गत राज्य शासन से शुलभ होगी। विद्युत के अनाधिकृत उपयोग की अवधि की वास्तविक एवं आकंपित खबर का निर्धारण दुगनी दर से होगा परंतु सेस की दर दुगनी नही होगी। 15 जून 07 के पहले के प्रकरणों में दर डेढ दुगनी होगी साथ ही डिस्क कनेक्शन एवं री कनेक्शन चार्ज सामान्य दर से देना होगा। घरेलू उपभोक्ताओं के लिये धारा 135 के मामलों में अप्राधिकृत उपयोग के लिये निर्धारित राशि का 50 प्रतिशत तुरंत देना होगा सेस बकाया मासिक किश्तों में देनी होगी। उपभोक्ताओं के कनेक्सन जोडने के लिए विच्छेदन एवं संयोजन प्रभार का भुगतान सामान्य दर से करना होगा। बकाया राशि में सम्मिलित अधिवार सरचार्ज की राशि जमा करनी होगी। इसी तरह धारा 138के प्रकरणों में उपभौक्ताओं को विभिन्न रियायतों का लाभ मिलेगा।
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