सोमवार, नवंबर 23, 2009

म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नपा कर्मचारियों के लिये आचार संहिता लागू

म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नपा कर्मचारियों के लिये आचार संहिता लागू

भिण्ड 22 नवम्बर 2009

      कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भिण्ड सुहेल अली ने बताया कि मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय आम निर्वाचन को निष्पक्ष रूप से सम्पन्न कराने के लिये नगर पालिका के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिये आदर्श आचार संहिता लागू की गई है। आपने नपा कर्मचारियों को लागू आचार संहिता का कडाई से पालन करने पर जोर दिया है। लागू की गई आदश आचार सहिता के तहत निर्वाचन की घोषणा से निर्वाचन की समाप्ति तक नगर पालिका के अधि कोई नियुक्ति या स्थानांतरण नही हो सकेगें।

      नगर पालिका के कर्मचारियों को चुनाव के दौरान अपना कार्य पूर्ण निष्पक्षता से करना चाहिए और ऐसा कोई आचरण तथा व्यवहार नही करना चाहिए जिससे यह आभास हो कि वे किसी दल या उम्मीदवार की मदद कर रहे है। नगर पालिका क्षेत्र में किसी भी भवन का निर्माण या मौजूदा भवन में संवर्धन या परिवर्तन की अनुज्ञा या नये नलों के कनेक्सन की स्वीकृति नही दी जानी चाहिए। नगर पालिका क्षेत्र में किसी प्रकार के व्यवसाय या वृत्ति के लिए अनुज्ञप्ति नही दी जानी चाहिए, नगर पालिका क्षेत्र में किसी नई योजना या कार्य के लिये स्वीकृति नही दी जानी चाहिए वर्तमान सुविधाओं के विस्तार या उन्नयन का कोई कार्य जैसे कि किसी सडक को चौडा करना या डामरीकृत करना या नालियों को पक्का करना, नल जल योजना का विस्तार करना, नये हैण्डपम्प लगाना या नयी स्ट्रीट लाईट लगाना आदि स्वीकृत या प्रारंभ नही किया जाना चाहिए, पहले से स्वीकृत किसी योजना का कार्य, जिसमें निर्वाचन की घोषणा होने तक कार्य प्रारंभ नही हुआ हो, प्रारंभ नही किया जाना चाहिए और किसी योजना का शिलान्यास या उद्धाटन नही किया जाना चाहिए।

      किसी संगठन या संस्था को, किसी कार्यक्रम के आयोजन के लिए कोई सहायता या अनुदान स्वीकृत नही किया जाना चाहिए, महापौर, अध्यक्ष, पाषदो द्वारा स्वेच्छानुदान राशि में से भी किसी कार्य या गतिविधि के लिए कोई सहायता स्वीकृत नही की जानी चाहिए। समाचार पत्रों या प्रचार के अन्य माध्यमों से नगर पालिका के खर्च पर ऐसा कोई विज्ञापन या पैम्पलेट जारी नही किया जाना चाहिए, जिसमें नगर पालिका की उपलब्धियों को प्रचारित या रेखांकित किया गया हो या जिससे किसी उम्मीदवार के पक्ष में मतदाताओं को प्रभावित करने में सहायता मिलती हो, नगरी निकायों के माध्यम से क्रियान्वित किये जाने वाले परिवार मूलक या व्यक्तिमूलक आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों जैसे कि रोजगार व्यवसाय के लिये सहायता, आवास निर्माण के लिये सहायता, निराश्रित पेंशन, वृद्वावस्था पेंशन आदि के अन्तर्गत नये हितग्राहियों का चयन नही किया जाना चाहिए। किसी प्राकृतिक प्रकोप या दुर्घटना को छोडकर, जिसमें कि प्रभावित लोगों को तत्काल राहत पहुंचाना आवश्यक हो, निर्वाचन की घोषणा से लेकर निर्वाचन समाप्त होने तक की अवधि के दौरान नगरपालिका के सिकी पदधारी जैसे कि महापौर, अध्यक्ष, पार्षद के क्षेत्रीय भ्रमण को चुनावी दौरा माना जाना चाहिए और ऐसे दौरे में नगर पालिका के किसी कर्मचारी को उनके साथ नही रहना चाहिए।

 

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