नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2009 : बिना अनुमति के बैनर होर्डिग लगाने पर प्रतिबंध
भिण्ड 22 नवम्बर 2009
म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा लागू आदर्श आचार सहिता के प्रावधानों के तहत नगरीय निर्वाचन 2009 के दृष्टिगत सभी वैद्य एवं अनुमति प्राप्त स्थानो पर किसी भी प्रकार के चुनाव से संबंधित अथवा राजनीतिक विज्ञापनों के प्रदर्शनों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। नगरीय निकायों की बिना पूर्वानुमति अनापत्ति के कोई राजनीतिक विज्ञापन बैनर, पोस्टर, होडिंग नही लगाया जा सकेगा आदेश का उल्लघंन करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 ज एवं 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
नगरीय निकाय निर्वाचन के स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु जारी आदर्श आचार संहिता के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु नगरीय निकायों की सीमा क्षेत्र में किसी भी प्रकार के अनाधिकृत कटाउट, बैनर, पोस्टर, प्लैक्स झंडिया एवं अन्य प्रचार सामग्रियां लगाए जाना पूर्णत: प्रतिबंधित कर दिया गया है। निर्वाचन अवधि में नगरीय निकार्यो के द्वारा किसी भी नये स्थान पर होर्डिग एवं विज्ञापन की अनुमति प्रदाय नही की जाएगी।
निगम के क्षेत्राधिकारी के समस्त वैद्य विज्ञापन स्थानों पर राजनीतिक विज्ञापन, चुनाव संबधी विज्ञापन, प्रदर्शित करने के लिये व्यक्ति संस्थाओं उम्मीदवारों दलों द्वारा सर्व प्रथम निकायों को निर्धारित प्रारूप में संबंधित नगरीय निकाय के मुख्य नगरपालिका अधिकारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा आवेदन पत्र के साथ प्रचार विज्ञापन बोर्ड पर लिखी जाने वाली भाषा मेटर भी बताना होगा, जिसके आधार पर निगम द्वारा शर्तो के अधीन अनुमति, अनापत्ति पत्र जारी किया जाएगा विज्ञापन एजेन्सी अथ्यर्थी राजनीतिक दलों से उक्तानुसार संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा निर्धारित दर से ही राशि बसूल कर सकेगें। नगर पालिका तथा नगर पंचायत के द्वारा भी निर्धारित नीति के अनुरूप ही राजनीतिक दलों उम्मीदवारों को विज्ञापन हेतु शुल्क अनुमतियां दी जा सकेगी। निर्वाचन लडने वाले प्रत्याशी निजी भवनों पर भी भवन स्वामी की लिखित सहमति एवं संबंधित नगरीय निकाय की अनापत्ति प्राप्त करने के उपरांत झण्डे, पोस्टर, बैनर वाल राइटिंग व अस्थाई प्लेक्सबोर्ड भवन स्वामी की दीवार पर लगा सकते है।
झण्डे बैनर पोस्टर प्लेक्स बोर्ड पर ऐसा कुछ भी नही लिखा जाए कि जिससे कि विभि समुदायों में असंतोष उत्पन्न होकर लोक न्यूसेंस की संभावना उत्पन्न न हो विज्ञापनों पर आने वाला व्यय अध्यक्ष पद के संबंधित अथ्यर्थी को अपने निर्वाचन व्यय लेखा में सम्मिलित करना होगा।
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