मंगलवार, नवंबर 24, 2009

चुनावी सभा के लिये पूर्व अनुमति लेनी होगी

चुनावी सभा के लिये पूर्व अनुमति लेनी होगी

भिण्ड 23 नवम्बर 2009

      कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुहेल अली द्वारा जारी किये गये आदेशानुसार नगरीय निकायों के आम निर्वाचन हेतु  सभाओं के लिये पूर्व अनुमति लेना होगी। आदेश का उल्लघंन होने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने नगरीय निकायों के निर्वाचन स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण सम्पन्न कराये जाने हेतु तथा निर्वाचन के प्रसार प्रसार बावत् राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों के द्वारा सभाऐ किये जाने तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत जारी आदेश के अनुसार चुनावी सभाओं के आयोजन की पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य किया है।

      नगरीय निकाय क्षेत्र के अन्य स्थान पर सभा, नुक्कड सभा हेतु स्थल चयन से पूर्व यह सुनिष्चत करना होगा, कि सभा के आयोजन से किसी प्रकार से यातायात बाधित न हो। इन नुक्कड सभाओं में स्टेज, टेंट आदि नही लगाये जायेगें। संबंधित राजनैतिक दल अथवा अभ्यर्थी रिक्सा या ऑटों मे माइक लगाकर भी नुक्कड सभा आयोजित कर सकते है इसकी पूर्वानुमति संबंधित थाना प्रभारी से लेना जरूरी होगा और थाना प्रभारी दी गई अनुमति की एक प्रति अपर जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय और संबंधित रिटर्रिग आफीसर को भी देनी होगी।

      राजनैतिक दल या अभ्यर्थियों को स्थान के स्वामी से सभा हेतु विधिवत पूर्वानुमति प्राप्त करना होगी एवं इस हेतु निर्धारित धनराशि का भुगतान करना होगा सभा के आयोजकों के लिये अनिवार्य होगा कि वे सभा में विघ्न डालने वालों से निपटने के लिये डयूटी पर तैनात पुलिस की सहायता प्राप्त करें। लाउड स्पीकर की अनुति भी संबंधित अधिकारी से पृथक से प्राप्त करनी होगी। सभा की समय सीमा माईक, टेंट व्यवसाइयों पर भी लागू होगी सक्षम अधिकारी द्वारा दी गई अनुमति बिना पूर्व सूचना के किसी भी समय निरस्त की जा सकेगी सभा में होने वाले व्यय को निर्वाचन व्यय लेखा में सम्मिलित किया जाना आवश्यक होगा।

 

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