नपा चुनाव के समय वाहनों का दुरूपयोंग रोकने दिशा निर्देश जारी
काफिले के रूप में नही निकलेगें वाहन
भिण्ड 23 नवम्बर 2009
नगरीय निकाय निर्वाचन 2009 को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण रूप से सम्पन्न कराने के लिये जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भिण्ड सुहेल अली ने राजनैतिक दलों, अभ्यार्थियों के द्वारा नामांकन पत्र दाखिल करने से लेकर चुनाव समाप्ति तक वाहनों के दुरूपयोग रोकने के लिये दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत आदेश जारी किए है।
आदेश के तहत किसी भी राजनैतिक दल, अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन उद्देश्य से निकाली गई यात्राएं, जुलूस में तीन से अधिक वाहनों को काफिले के रूप में नही निकाला जायेगा।
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