राजनैतिक दल एवं उम्मीदवार चुनाव कानून के अपराध से बचे
मतदाताओं को रिश्वत या पारितोषिक देना अपराध होगा
भिण्ड 28 नवम्बर 2009
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भिण्ड सुहेल अली द्वारा बताया गया है ङ्ढि म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर पालिङ्ढा आम निर्वाचन को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने के लिए लागू की गई आदर्श आचार संहिता में कहा गया है ङ्ढि राजनैतिक दल एवं उम्मीदवार निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान ऐसा कोई कत्य या आचरण न करें जो चुनाव कानून के तहत अपराध माना जाए। उन्होंने बताया ङ्ढि राजनैतिक दल एवं उम्मीदवार को मद्रक एवं प्रङ्ढाशङ्ढ का नाम व पता लिखे विना कोई पोस्टर, इस्तहार एवं टेम्पलेट या परिपत्र नही निकालना चाहिए ङ्ढिसी उम्मीदवार के निर्वाचन की संभावना पर प्रतिकूल प्रभाव के उद्देश्य से आचरण एवं चरित्र या उम्मीदवार के संबंध में ऐसे कथन या समाचार का प्रङ्ढाशन नही कराना चाहिए जो मिथ्या हो। या जिसङ्ढे सत्य होने का विश्वास न हो। राजनैतिक दलों एवं उम्मीदवारों को ङ्ढिसी चुनाव सभा में गडबडी नही करना चाहिए और न ही विघ्न डालना चाहिए। मतदान दिवस पर तथा उसङ्ढे एङ्ढ दिन पूर्व सार्वजनिक सभा नही करना चाहिए। मतदाताओं को रिश्वत या पारितोषिङ्ढ देना अपराध होगा।
मतदान केन्द्र के 100 मीटर के अन्दर ङ्ढिसी प्रङ्ढार का चुनाव प्रचार करना या मत संयाचना करना र्प्रैतबंध होगा। इसतरह मतदाताओं को मतकेन्द्र तक लाने या ले जाने के लिये वाहन का उपयोग नही हो सकेगा। मतकेन्द्र में या उसङ्ढे आसपास विश्रृखल आचरण करना या मतकेन्द्र के अधिकारियों के कार्यो में वाधा डालना अपराध होगा। इसी तरह मतदाताओं का गलत नाम से मतदान का प्रयास करना भी अपराध माना जाएगा।
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