आपराधिक गतिविधियों में लिप्त एक अपराधी जिलाबदर
भिण्ड 12 दिसम्बर 2009
जिला दण्डाधिकारी भिण्ड सुहेल अली द्वारा जिले के आपराधिक गतिविधियों में लिप्त थाना देहात भिण्ड के एक आदतन अपराधी को म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 5-6 के अन्तर्गत भिण्ड सहित निकटवर्ती जिले ग्वालियर, दतिया एवं मुरैना की सीमाओं से एक वर्ष की अवधि के लिए बाहर जाने के संबंध में आदेश पारित किया गया है।
अधिकृत जानकारी में बताया गया है कि अनावेदक शिवदयाल उर्फ सिवदिल्ला पुत्र प्रयाग सिंह यादव निवासी हेवदपुरा थाना देहात जिला भिण्ड के खिलाफ विभिन्न धाराओं में आपराधिक प्रकरण पंजीबद्व होने से म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई है। अनावेदक को जिलों की सीमाओं से बाहर जाने के बाद निवास स्थान की सूचना प्रतिमाह रजिस्टड डांक से जिला दण्डाधिकारी न्यायालय एवं थाना देहात कोतवाली भिण्ड को देना होगा।
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