राजनैतिक दल एवं उम्मीदवार चुनाव कानून के अपराध से बचे
भिण्ड 12 दिसम्बर 2009
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भिण्ड सुहेल अली द्वारा बताया गया है कि म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर पालिका आम निर्वाचन को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने के लिए लागू की गई आदर्श आचार संहिता में कहा गया है कि राजनैतिक दल एवं उम्मीदवार निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान ऐसा कोई कत्य या आचरण न करें जो चुनाव कानून के तहत अपराध माना जाए। उन्होंने बताया कि मतदान दिवस पर तथा उसके एक दिन पूर्व सार्वजनिक सभा नही करना चाहिए। मतदाताओं को रिश्वत या पारितोषिक देना अपराध होगा।
मतदान केन्द्र के 100 मीटर के अन्दर किसी प्रकार का चुनाव प्रचार करना या मत संयाचना करना प्रतिबंध होगा। इसतरह मतदाताओं को मतकेन्द्र तक लाने या ले जाने के लिये वाहन का उपयोग नही हो सकेगा। मतकेन्द्र में या उसके आसपास विश्रृखल आचरण करना या मतकेन्द्र के अधिकारियों के कार्यो में वाधा डालना अपराध होगा। इसी तरह मतदाताओं का गलत नाम से मतदान का प्रयास करना भी अपराध माना जाएगा।
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