मतदाताओं की पहचान के लिए नरेगा जॉब कार्ड मान्य
भिण्ड 6 जनवरी 2010
त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन में अब मतदाताओं की पहचान रोजगार गारंटी योजना (नरेगा) के अन्तर्गत 30 नवम्बर तक 09 तक की स्थिति में जारी फोटोयुक्त जॉब कार्ड से भी हो सकेगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में समस्त कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन को पत्र जारी किया गया है।
उल्लेखनीय है कि इसके अलावा मतदाताओं की पहचान के लिये 22 पहचान पत्र मान्य है इनमें भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदान किया गया मतदाता पहचान पत्र, भू अधिकार एवं ऋण पुस्तिका, पीला राशन कार्ड (काम के बदले अनाज योजनान्तर्गत जारी), नीला राशन कार्ड गरीबी रेखा के नीचे हितग्राहियों हेतु जारी, राशनकार्ड, बैंक/किसान, डाकघर पासबुक, शस्त्र लायसेंस, सम्पत्ति दस्तावेज जैसे पट्टा, रजिस्ट्रीकृत विलेख आदि, विकलांगता प्रमाण पत्र, निराक्षित प्रमाण पत्र, तेदूपत्ता संग्रहक पहचान पत्र, सहकारी समिति का अंश प्रमाण पत्र, किसान क्रेडिट कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आयकर पहचान पत्र (पीएएनकार्ड), राज्य/ केन्द्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या अन्य निजी औद्योगिक संस्थानों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किये जाने वाले सेवा पहचान पत्र, छात्र पहचान पत्र, सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी अ.जा/अजजा/ अन्य पिछडा वर्ग/ अधिवासी प्रमाण पत्र, पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक,पेंशन बुक/ पेंशन अदायगी आदेश/ भूतपूर्व सैनिक विधवा/ आश्रित प्रमाण पत्र, रेल्वे पहचान तथा स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र शामिल है।
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