शुक्रवार, जनवरी 08, 2010

पंच, सरपंच को प्रचार हेतु वाहन की अनुमति नही अभ्यर्थी को आवंटित वाहन का कोड

पंच, सरपंच को प्रचार हेतु वाहन की अनुमति नही अभ्यर्थी को आवंटित वाहन का कोड

अन्य व्यक्ति नही करेगें

भिण्ड 7 जनवरी 2010

       राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पंचायत निर्वाचन के दौरान सरपंच और पंच पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के लिए वाहन की अनुमति नही होगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन दण्डाधिकारी सुहेल अली ने जिला पंचायत सदस्य और उसके एक निर्वाचन अभिकर्ता तथा जनपद सदस्य पद के उम्मीदवार को केवल एक वाहन की अनुमति दी है।

       जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को आवंटित वाहन में अभ्यर्थी की अनुपस्थिति में अन्य कोई उपयोग नही कर सकेगा। मतदान दिनांक को वाहन का उपयोग मतदाताओं को लाने ले जाने के लिए निषिद्व रहेगा। मतदान दिवस के दिन वाहनों के उपयोग हेतु लिखित अनुज्ञा पत्र संबंधित अभ्यर्थी को प्राप्त करना आवश्यक होगा। इस के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र क पर आवेदन पत्र जिला पंचायत सदस्य पद एवं जनपद पंचायत सदस्य पद हेतु रिटर्निग अधिकारी को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

       जिन वाहनों को उक्तानुसार अनुमति प्रदाय की जायेगी उसकी मूल प्रति वाहन के अगले शीशे पर चस्पा करना अनिवार्य होगा मतदान दिवस हेतु अनुज्ञप्त वाहन पर किसी प्रकार के पोस्टर, प्लेकार्ड, बेनर, झण्डा नही लगाया जा सकेगा। उपरोक्त आदेश का उल्लघंन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डनीय होगा।

 

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