गुरुवार, अप्रैल 15, 2010

ग्राम सभा में दी जाएगी निजी शालाओं में गरीब बच्चों के प्रवेश की जानकारी

ग्राम सभा में दी जाएगी निजी शालाओं में गरीब बच्चों के प्रवेश की जानकारी

भिण्ड 13 अप्रैल 2010

       कलेक्टर रघुराज राजेन्द्रन ने बताया कि शिक्षा के अधिकार अधिनिमय 2009 के तहत समाज के कमजोर वर्ग के बच्चों को अनुदान प्राप्त एवं निजी शालाओं में नर्सरी एवं कक्षा एक में प्रवेश के लिए मुहैया कराये गये अधिकार की 14 अप्रैल को आयोजित विशेष ग्राम सभा में जानकारी दी जाएगी।

       उल्लेखनीय है कि अनुदान प्राप्त शालाओं में शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12 एक बी के अनुसार अनुदान प्राप्त शालाओं को प्राप्त होने वाले अनुदान के प्रतिशत के अनुपात में जो किसी भी स्थिति में न्यूनतम 25 प्रतिशत से कम नही होगा। बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा प्रदान कराना आवश्यक होगा

       इसी तरह निजी शालाओं में शिक्षा का अधिकार अधिनिमय की धारा 12 एक सी के अनुसार प्रत्येक निजी विद्यालय को 25 प्रतिशत  वंचित वर्ग के एवं आर्थिक स्थित कमजोर वर्ग के बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा देना अनिवार्य होगा। यह प्रवेश कक्षा एक में देना होगा। ऐसी शाला जहां स्कूल एजूकेशन है वहां यह एडमिशन नर्सरी कक्षा में देना अनिवार्य होगा।

       अनुदान प्राप्त एवं निजि शालाओं में वंचित एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों का निर्धारण शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 2 डी और 2 सी के अनुसार होगा। सबसें पहले अनुसूचित जन जाति (एसटी)फिर अनुसूचित जाति तत्पश्चात ओबीसी वर्ग के बीपीएल परिवार को तथा चतुर्थ क्रम में अन्य बीपीएल परिवार को प्राथमिकता मिलेगी।

       अनुदान प्राप्त निजी शाला के 8 किमी तक के परिधि में उक्त वर्ग के बच्चें शाला में दर्ज किये जाने हेतु प्रथमत: पात्र माने जाएगे। यदि उपरोक्त वर्णित क्षेत्र में कमजोर वर्ग के प्राथमिकता क्रम में 25प्रतिशत से अधिक बच्चें आते है तो प्रवेश दिये जाने वाले बच्चों का चयन वरीयता क्रम से प्रारंभ कर अंतिम वरीयता तक लाटरी के आधार पर होगा। जरूरत होने पर लाटरी निकालने की कार्यवाही 25 अप्रैल को की जाएगी।

 

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