गुरुवार, अप्रैल 08, 2010

इकनाली बंदूक जप्त, खुले में लेकर घूमने पर हुई कार्यवाही

इकनाली बंदूक जप्त, खुले में लेकर घूमने पर हुई कार्यवाही

भिण्ड 7 अप्रैल 2010

       कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी भिण्ड द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर शस्त्र लेकर घूमने पर लगाए गये प्रतिबंध के तहत कलेक्ट्रेट भिण्ड के जनसमस्या निवारण स्थल प्रांगण में मंगलवार को 12 बोर इकनाली लायसेंस बंदूक को खुलेआम लेकर घूमने के कारण जप्त किया गया है। एसडीएम भिण्ड डीआर कुर्रे ने बताया कि थाना नयागांव के ग्राम ककहरा निवासी राघवेन्द्र सिंह पुत्र कप्तान सिंह का लायसेंसी शस्त्र खुले में लेकर घूमने के कारण जप्त किया गया है। संबंधित को आर्म्स शस्त्र अधिनियम 1962 के उल्लंघन का दोषी पाया जाकर शस्त्र जप्त किया गया है। उल्लेखनीय है कि जिला दण्डाधिकारी भिण्ड द्वारा जिले के सार्वजनिक स्थानों पर जहां आम लोगों का आवागमन बना रहता है वहॉ पर शस्त्र ले जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

 

कोई टिप्पणी नहीं: