रविवार, जुलाई 04, 2010

4 शस्त्र लायसेंस निरस्त

4 शस्त्र लायसेंस निरस्त

भिण्ड 3 जुलाई 2010

       जिला दण्डाधिकारी भिण्ड ने पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के उपरांत शस्त्र लायसेंस का दुरूपयोग होने से 4 लायसेंसी शस्त्र को जन शांति एवं जन सुरक्षा के मद्देनजर निरस्त किया है। उन्होंने आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 (3) बी में निहित प्रावधान अनुसार सहपाल सिंह पुत्र जगमोहन सिंह भदौरिया निवासी चौम्हों थाना अटेर, भोला उर्फ पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र दलजीत सिंह राजावत निवासी मधूपुरा, हरगोविन्द पुत्र बालादीन ब्राम्हण निवासी छिवावली थाना लहार तथा सुकचेन सिंह पुत्र निन्दर सिंह निवासी चक कनी पुरा थाना गोहद चौराहा के लायसेसी शस्त्र अन्य आदेश होने तक निलंबित किया है तथा शस्त्र एवं एम्यूनेशन और शस्त्र लायसेंस को तत्काल जमा कराने के निर्देश दिये गये है।

 

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