शनिवार, अक्तूबर 17, 2020

लटूरी उर्फ जितेन्द्र सिंह राजावत आदतन अपराधी को किया एक माह के लिए जिला बदर

 भिण्ड | 17-अक्तूबर-2020

    जिला दण्डाधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार सिंह के प्रस्ताव पर आरोपी लटूरी उर्फ जितेद्र सिंह पुत्र नवल सिंह राजावत उम्र 31 वर्ष निवासी भारौली खुर्द थाना भारौली जिला भिण्ड को किया 01 माह तक जिला बदर किया है। अपराधी पर विभिन्न थानों में विभिन्न अपराधों के मामले पंजीवद्ध है। जिला दण्डाधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 सहपठित धारा 5 के प्रावधानों के अंतर्गत यह कार्यवाही की है।    
    आदतन अपराधी की आपराधिक, असामाजिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लोक व्यवस्था एवं जनसाधारण के हित में शान्ति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए जिला दण्डाधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने आदतन अपराधी को आदेशित किया है, कि वे जिला भिण्ड एवं उसके निकटतमी जिले ग्वालियर, मुरैना, दतिया की सीमा से 01 माह की अवधि के लिए बाहर चले जाये तथा बिना पूर्व स्वीकृति के उपरोक्त जिलो की सीमा में प्रवेश न करें।

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