राज्य शासन ने दशहरा (विजयदशमी) पर्व के लिए 26 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश
घोषित किया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए
है।
शनिवार, अक्टूबर 24, 2020
अब प्रदेश में सोमवार 26 अक्टूबर को दशहरा पर्व का अवकाश घोषित
सामान्य प्रेक्षक श्री प्रभाकर ने किया मतगणना स्थल का निरीक्षण
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उपनिर्वाचन 2020 निष्पक्ष रूप से सम्पन्न कराने
हेतु भिण्ड़ जिले की विधानसभा क्षेत्र 12-मेहगांव 13-गोहद (अजा.) सहित
दतिया जिले की 21-भांडेर (अजा.) हेतु नियुक्त सामान्य प्रेक्षक श्री
प्रभाकर (आईएएस-2007) ने आज शाउउमावि क्र.1 के परिसर में मतगणना स्थल का
निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर श्री वीरेन्द्र सिंह रावत, पुलिस अधीक्षक
श्री मनोज कुमार सिंह, अपर कलेक्टर श्री अनिल कुमार चांदिल, संयुक्त
कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री इकबाल मोहम्मद, आरओ मेहगांव
श्री बृजबिहारी श्रीवास्तव, गोहद श्री शुभम शर्मा, एसडीएम भिण्ड-अटेर श्री
उदयसिंह सिकरवार सहित विभिन्न विभागो के अधिकारी उपस्थित थे।
सामान्य प्रेक्षक श्री प्रभाकर ने मतगणना एवं मतदान सामग्री वितरण स्थल
शा.उत्कृष्ट उमावि क्र.1 परिसर का निरीक्षण कर वहां व्यवस्थाऐं देखी।
उन्होंने सामग्री वितरण हेतु दोनो विधानसभाओं के मतदान दल कर्मियों के
अनुपात के अनुसार व्यवस्था कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सामग्री
वितरण के दौरान कोविड-19 हेतु आयोग की गाईडलाईन के अनुसार समुचित व्यवस्था
करने के निर्देश दिए। उन्होंने मतदान दलो हेतु वाहनो की व्यवस्था की
जानकारी प्राप्त कर उनकी व्यवस्था समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
सामान्य प्रेक्षक ने मतगणना हेतु चयनित कक्षों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं
का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने आयोग के निर्देशानुसार मतगणना कक्षो की
व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए
निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान व्यय लेखा रजिस्टर का निरीक्षण 24, 28 अक्टूबर एवं 1 नवम्बर को
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत से प्राप्त जानकारी के अनुसार विधानसभा उप निर्वाचन 2020 अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र 12-मेहगांव एवं 13-गोहद(अजा) के प्रत्याशियों को निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर का निरीक्षण तीन तिथियों में 24 अक्टूबर, 28 अक्टूबर एवं 1 नवम्बर 2020 को प्रातः11 बजे से सायं 5 बजे तक विधानसभा गोहद हेतु-महर्षि अरविन्द शासकीय महाविद्यालय गोहद एवं विधानसभा मेहगांव हेतु-कौशल विकास केन्द्र जनपद पंचायत मेहगांव में किया जाएगा।
समस्त सराय (होटल, विश्राम गृह, छात्रावास, आश्रम) के प्रबंधक/स्वामी को रजिस्ट्रीकृत करने संबंधी आदेश जारी
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत द्वारा पुलिस
अधीक्षक भिण्ड के प्रतिवेदन पर सरायों (होटल विश्रामगृह/छात्रावास/आश्रम)
में समय-समय पर यात्री ठहरते हैं, कानून व्यवस्था सुरक्षा एवं विवेचना के
दौरान पुलिस एवं प्रशासन को सरायों में ठहरने वाले यात्रियों की जानकारी की
आवश्यकता होती है। प्रायः इस प्रकार की जानकारी को प्राप्त करने में
विलम्ब होता है तथा जानकारी की गुणवत्ता ठीक नहीं होती है । जिले के आश्रम,
वोडिंग हाउस, होटल, लॉज, मोटल, पेंइग गेस्ट, रिसोर्ट, रेस्ट हाउस एवं
किराये पर दी गई प्रॉपर्टी गेस्टध्विजिटर्स के रूप में आकर सामाजिक एवं
अवांच्छनीय गतिविधियों को संचालित किये जाने की प्रबल संभावना बनी रहती है।
अपराधों की रोकथाम एवं पतारसी करना अत्यंत कठिन होता जा रहा है, शहर में
कानून व्यवस्था का खतरा उत्पन्न होने के साथ-साथ मानव जीवन एवं लोक
सम्पत्ति की क्षति होने की संभावना बनी रहती है। उक्त परिस्थिति को
दृष्टिगत रखते हुये सरायों के रजिस्ट्रेशन एवं ठहरने वाले यात्रियों के
जानकारी संकलित किये जाने के उद्देश्य से राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो द्वारा
बेब वेस्ड एप्लीकेशन www.atithi.mppolice.gov.in तैयार किया गया है जिसमें
गेस्ट विजीटर पहचान पत्र एवं फोटो अपलोड की जाती है तथा जानकारी को थाना
स्तर एवं मुख्यालय स्तर पर प्राप्त की जा सकती है जिससे उपरोक्त किसी भी
तरह की अबांछनीय गतिविधियों के गठित होने के पूर्व सुगमता एवं संरलता से
रोकथाम की जा सकती है साथ ही अपराधियों को चिन्हित करने व उनके विरूद्ध
उचित दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने से प्रशासन एवं पुलसिंग कार्यवाही में
सुगमता को दृष्टिगत रखते हुये सराय अधिनियम 1867 के अंतर्गत जन सामान्य के
हित में जान माल एवं लोकशांति बनाये रखने हेतु भिण्ड जिले की राजस्व सीमा
अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश प्रसारित किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।
चूंकि जनसामान्य सुरक्षा व सामुदायिक एवं धार्मिक सद्भावना तथा लोक
परिशांति बनाये रखने के लिये तत्काल रूप से प्रतिबन्धात्मक आदेश प्रसारित
किया जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में सभी प्रभावित व्यक्तियों एवं संबंधित
प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिशः सूचना देकर सुना जाना संभव नहीं है अतः यह
आदेश सराय अधिनियम 1867 केअन्तर्गत धारा 03, 04, 05, 08 में प्रावधानों के
अन्तर्गत एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है।
जिला दण्डाधिकारी
जिला भिण्ड श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने सराय अधिनियम 1867 के अन्तर्गत
धारा 03, 04, 05, 08 के अंतर्गत जन सामान्य के हित में जान माल एवंलोकशांति
बनाये रखने हेतु भिण्ड जिले की राजस्व सीमा अंतर्गत यह प्रतिबन्धित आदेश
प्रसारित किया है कि सराय अधिनियम 1867 की धारा 03 के अनुसार जिला भिण्ड की
राजस्व सीमाओं में स्थित समस्त सराय (होटल, विश्राम गृह, छात्रावास,
आश्रम) के प्रबंधक /स्वामी को एतद् द्वारा रजिस्ट्रीकृत करने हेतु आदेशित
किया जाता है। सरायों का रजिस्ट्रीकृत किये जाने एवं रजिस्ट्रीकरण के
उपरांत पूर्वगामी दिन या शाम के दौरान सराय में फैलने वाले व्यक्तियों की
जानकारी प्राप्त किये जाने के निमित हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भिण्ड को
पदेन रूप से नियुक्त किया जाता है। समस्त सराय प्रबंधक/ स्वामी बेब
एप्लीकेशन www.atithi.mppolice.gov.in के माध्यम से स्वयं व सराय को
रजिस्ट्रीकृत कराना सुनिश्चित करेंगे। सराय अधिनियम 1867 की धारा 04 के
अनुसार रजिस्ट्रीकरण हेतु जिला भिण्ड की सीमा स्थित समस्त सराय
(होटल/विश्रामगृह/छात्रावास /आश्रम) के सराय प्रबंधक/स्वामी द्वारा सराय
एवं सराय, प्रबंधक/ स्वामी के नामों और निवास स्थानों तथा प्रत्येक सराय की
पूर्वास्थिति एप्लीकेशन www.atithi.mppolice.gov.in के माध्यमसे उपलब्ध
कराया जावे।
सराय अधिनियम 1867 की धारा 05 के अनुसार इस आदेश के
जारी होने की दिनांक से 01 माह के भीतरसराय को रजिस्ट्रीकृत न कराये जाने
की स्थिति में सराय प्रबंधक/ स्वामी द्वारा सराय में किसी भी व्यक्ति को
ठहरने की अनुमति नहींहोगी। सराय अधिनियम 1867 की धारा 08 के अनुसार जिला
भिण्ड की राजस्व सीमाओं में स्थित समस्त सराय (होटल, विश्राम गृह,
छात्रावास, आश्रम ) के प्रबंधक/ स्वामी रजिस्ट्रीकरण के उपरांत पूर्वगामी
दिन या समय के दौरान ठहरने वाले व्यक्तियों की जानकारी बेब एप्लीकेशन
www-atithi.mppolice.gov.in के माध्यम से सतत उपलब्ध कराया जावे। आदेश का
03 बार उल्लंघन करने की स्थिति में सराय का सराय अधिनियम 1867 के अन्तर्गत
रजिस्ट्रेशन निरस्त किया जायेगा। यह आदेश जन साधाराण की सुविधा एवं
अवांछनीय गतिविधियों की रोकथाम, अपराधियों की पतारसी (धरपकड़) एवं जनमानसव
लोक सम्पत्ति के लिये अत्यंत आवश्यक होने के कारण आश्रम, वोडिंग हाउस,
होटल, लॉज, मोटल, पेंइग गेस्ट, रिसोर्ट, रेस्ट हाउस एवं किराये पर दी गई
प्रॉपर्टी आदि सभी को उपरोक्त निर्देशों के साथ-साथ
www.atithi.mppolice.gov.in से अपना रजिस्ट्रेशन कर उपरोक्त कार्यवाही
सुनिश्चित करेंगे। यह आदेश आज दिनांक 23 अक्टूबर 2020 से जारी किया गया है।
स्काउट एवं गाइड ने निकाली मतदाता जन जागरूकता साइकिल रैली
भारत स्काउट एवं गाइड जिला संघ भिण्ड के तत्वाधान में मतदाता जन जागरूकता
साइकिल रैली का आयोजन मेहगांव विधानसभा क्षेत्र से गोहद विधानसभा क्षेत्र
तक किया गया। मतदाता जागरूकता साइकिल रैली का आयोजन स्काउट एवं गाइड
द्वारा, शासकीय बालक हायर सेकेंडरी स्कूल गोरमी प्रांगण दोपहर 11 बजे मुख्य
कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भिण्ड श्री आईएस ठाकुर के मुख्य आतिथ्य में
एवं जिला शिक्षा अधिकारी पदेन जिला स्काउट कमिश्नर श्री हरभुवन सिंह तोमर
के विशिष्ट अतिथ्य में एवं जिला परियोजना अधिकारी जिला पंचायत भिंड श्री
राकेश खरे तथा रेली संचालक जिला संगठन आयुक्त स्काउट श्री अतिबल सिंह
स्काउट एवं गाइड द्वारा मतदाता जन जागरूकता रैली को मतदाता जागरूकता शपथ
दिलाने के पश्चात साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
रैली मुख्य मार्गो से होते हुए शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल मानहड पहुंची
वहां पर भी रैली के प्रतिभागियों के द्वारा ग्रामवासी मतदाताओं को शत
प्रतिशत मतदान करने के लिए शपथ दिलाने का कार्यक्रम किया गया रैली का जन
जागरूकता स्काउट साइकिल रैली मनहड से 12 बजे सीताराम की लावन के लिए रवाना
हुई। रैली सीताराम की लावन में जाकर भी एक मतदाता जागरूकता सभा का आयोजन
किया गया सभा के दौरान मतदान शत-प्रतिशत करने के लिए मतदाता जागरूकता शपथ
दिलाई, रैली दोपहर 1 बजे गोहद विधानसभा क्षेत्र मै नोवल हायर सेकेंडरी
स्कूल तेहरा गोहद चौराहा के प्रांगण में मतदाता जन जागरण साइकिल रैली का
समापन कार्यक्रम सभा का आयोजन किया गया। जिसमें ग्राम वासी मतदाताओं तथा
स्काउट गाइड और स्कूली छात्रों ने हिस्सेदारी की और कार्यक्रम में शत
प्रतिशत मतदान करने के लिए शपथ ग्रहण की, कार्यक्रम को संबोधित करते हुए
जिला पंचायत भिंड श्री आई.एस. ठाकुर ने स्काउट गाइड के द्वारा मतदाता
जागरूकता साइकिल रैली के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा की हम सभी
घर परिवार में मोहल्ले में नगर में ग्राम में पड़ोसियों को रिश्तेदारों को,
जागृत करें और शत प्रतिशत मतदान करने के लिए प्रेरित करें। अगर हमारा
मतदान शत प्रतिशत सही होगा तो निश्चित ही एक अच्छे लीडर नेता का चुनाव होगा
जो हमेशा क्षेत्र की जनता की समस्याओं का निराकरण करेगा और हमेशा आपके
सहयोग में आपके पास खड़ा रहेगा, रेली गोरमी से चलकर से गोहद चौराहा तक 22
किलो मीटर का एक तरफ से सफर तय किया।
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में राजनैतिक विज्ञापनो का प्रसारण बिना प्रमाणन के नहीं हो सकेगा
राजनैतिक दलों अथवा अभ्यर्थियों के द्वारा औडियो-विजूअल कैम्पेन मे प्रयोग किया जाने वाला कोई भी विज्ञापन बिना एमसीएमसी के प्रमाणन के नहीं चलाया जा सकेगा
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने निर्देश
दिए हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (टीवी, केबल नेटवर्क, रेडियो, बल्क मेसेज,
वॉइस मेसेज आदि) मे राजनैतिक विज्ञापनो का प्रसारण सक्षम एमसीएमसी समिति के
प्रमाणन के बगैर नहीं हो सकेगा। आपने यह भी स्पष्ट किया कि राजनैतिक दलों
अथवा अभ्यर्थियों के द्वारा औडियो-विजूअल कैम्पेन मे प्रयोग किया जाने वाला
कोई भी विज्ञापन बिना एमसीएमसी के प्रमाणन के नहीं चलाया जा सकेगा। ऐसा
करने पर संबन्धित व्यक्ति, संचालक, अभ्यर्थी आदि केखिलाफ प्रावधानानुसार
कार्यवाही की जाएगी। इसके अंतर्गत उपकरणो का जब्त किया जाना भी शामिल है।
कलेक्टर ने उक्त का अनिवार्य रूप से पालन सुनिश्चित करने हेतु निगरानी
दलों को सक्रिय रहने के निर्देश दिये हैं। उल्लेखनीय है कि मान्यता प्राप्त
राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनैतिक दल, पंजीकृत/अपंजीकृत राजनैतिक दल
अथवा अभ्यर्थी प्रस्तावित प्रसारण के कम से कम 3 दिन पूर्व एवं अन्य समूहो
को कम से कम 7 दिन पूर्व एमसीएमसी समिति के समक्ष आवेदन निर्धारित प्रपत्र
मे समस्त आवश्यक प्रविष्टियों समेत प्रस्तुत करना होगा।
मतदान दिवस के एक दिन पूर्व से बिना प्रमाणीकृत विज्ञापन पर रोक
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा उप निर्वाचन 2020 के अंतर्गत प्रिंट
मीडिया में मतदान दिवस के एक दिन पूर्व अर्थात् 2 एवं 3 नवंबर 2020 में
प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन अनिवार्य किया गया है। यह
प्रमाणीकरण राज्य एवं जिला स्तर पर गठित एमसीएमसी (मीडिया प्रमाणन एवं
अनुवीक्षण समिति) द्वारा किया जावेगा।
किसी भी राजनैतिक
दल/अभ्यर्थी या अन्य संगठन/व्यक्ति द्वारा प्रिंट मीडिया में 2 एवं 3
नवम्बर को विज्ञापन प्रकाशित करने से पूर्व विज्ञापन की विषय सूची को, जिला
एवं राज्य स्तरीय, जैसी भी स्थिति हो एमसीएमसी से पूर्व प्रमाणन कराना
आवश्यक होगी
मतदान दिवस के एक दिन पूर्व से बिना प्रमाणीकृत विज्ञापन पर रोक
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा उप निर्वाचन 2020 के अंतर्गत प्रिंट
मीडिया में मतदान दिवस के एक दिन पूर्व अर्थात् 2 एवं 3 नवंबर 2020 में
प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन अनिवार्य किया गया है। यह
प्रमाणीकरण राज्य एवं जिला स्तर पर गठित एमसीएमसी (मीडिया प्रमाणन एवं
अनुवीक्षण समिति) द्वारा किया जावेगा।
किसी भी राजनैतिक
दल/अभ्यर्थी या अन्य संगठन/व्यक्ति द्वारा प्रिंट मीडिया में 2 एवं 3
नवम्बर को विज्ञापन प्रकाशित करने से पूर्व विज्ञापन की विषय सूची को, जिला
एवं राज्य स्तरीय, जैसी भी स्थिति हो एमसीएमसी से पूर्व प्रमाणन कराना
आवश्यक होगी।
विधानसभा उप निर्वाचन 2020 में एक लाख 51 हजार से अधिक नये मतदाता
अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अरूण कुमार तोमर ने बताया कि विधानसभा
उप निर्वाचन 2020 में 18 से 19 आयु वर्ग के नये 1 लाख 51 हजार 681 मतदाता
अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। मुरैना जिले की जौरा विधानसभा क्षेत्र
में 7 हजार 884, सुमावली विधानसभा क्षेत्र में कुल 5 हजार 452, मुरैना
विधानसभा क्षेत्र में 4 हजार 864, दिमनी विधानसभा क्षेत्र में 5 हजार 216
और अम्बाह विधानसभा क्षेत्र में 5 हजार 310 नये मतदाता हैं।
भिण्ड
जिले की मेहगांव विधानसभा क्षेत्र में 4 हजार 375, गोहद विधानसभा क्षेत्र
में 3 हजार 521, ग्वालियर जिले की ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र में 4 हजार
673, ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र में 5 हजार 438, डबरा विधानसभा
क्षेत्र में 5 हजार 745 और दतिया जिले की भांडेर विधानसभा क्षेत्र में 4
हजार 796 नये मतदाता हैं।
शिवपुरी जिले की करेरा विधानसभा क्षेत्र में 4
हजार 969, पोहरी विधानसभा क्षेत्र में 3 हजार 756, गुना जिले की बमोरी
विधानसभा क्षेत्र में 6 हजार 195, अशोक नगर जिले की अशोक नगर विधानसभा
क्षेत्र में 5 हजार 585, मुंगावली विधानसभा क्षेत्र में 4 हजार 969, सागर
जिले की सुरखी विधानसभा क्षेत्र में 4 हजार 715, छतरपुर जिले की मलहरा
विधानसभा क्षेत्र में 4 हजार 699 और अनूपपुर जिले की अनूपपुर विधानसभा
क्षेत्र में 3 हजार 720 नये मतदाता हैं।
रायसेन जिले की सॉची विधानसभा
क्षेत्र में 5 हजार 408, राजगढ़ जिले की ब्यावरा विधानसभा क्षेत्र में 5
हजार 829, आगर मालवा जिले की आगर विधानसभा क्षेत्र में 5 हजार 704, देवास
जिले की हाटपिपल्या विधानसभा क्षेत्र में 5 हजार 41 मतदाता, खण्डवा जिले की
मांधाता विधानसभा क्षेत्र में 4 हजार 541 और बुरहानपुर जिले की नेपानगर
विधानसभा क्षेत्र में 4 हजार 775 नये मतदाता हैं।
धार जिले की बदनावर
विधानसभा क्षेत्र में 5 हजार 895, इंदौर जिले की सांवेर विधानसभा क्षेत्र
में 6 हजार 500 और मंदसौर जिले की सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में 7 हजार 565
नये मतदाता है।
नेशनल मीडिया अवार्ड के लिये 20 नवम्बर तक प्रविष्टियां आमंत्रित
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नेशनल मीडिया अवार्ड के लिये 4 श्रेणियों में 20
नवम्बर 2020 तक प्रविष्टियां आमंत्रित की गई हैं। मीडिया समूह की मतदाता
जागरूकता अभियान की गुणवत्ता, कवरेज/मात्रा की सीमा, जनता पर प्रभाव के
सबूत और कोई अन्य प्रासंगिक कारक संबंधी कार्यो के आधार पर प्रिन्ट,
इलेक्ट्रॉनिक, रेडियो और सोशल मीडिया के क्षेत्र में विशेष कार्य करने पर
यह पुरस्कार प्रदान किये जायेंगे।
पुरस्कार के लिये प्रविष्टियाँ
श्री पवन दीवान अवर सचिव (संचार) भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोका
रोड, नई दिल्ली पिन कोड 110001 के पते पर 20 नवम्बर 2020 तक पहुंच जाना
चाहिये। प्रविष्टियों में नाम, पता, फोन, फैक्स नम्बर और ई-मेल एड्रेस
अवश्य लिखा हो। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी, 2021 को यह पुरस्कार
प्रदान किये जायेंगे।
शुक्रवार, अक्टूबर 23, 2020
मतदान दल कर्मियों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण, बिहारी एवं विद्यावती महाविद्यालय में 27 से 29 अक्टूबर तक, 3672 प्रशिक्षणार्थी होंगे शामिल
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत के निर्देशन में विधानसभा उप निर्वाचन 2020 हेतु मतदान दल कर्मचारियों का प्रशिक्षण दो पालियों में 27 अक्टूबर 2020 से 29 अक्टूबर 2020 तक प्रातः10 बजे से दोपहर 1 बजे तक एवं दोपहर 2 बजे से सायं 5 बजे तक बिहारी महाविद्यालय भिण्ड एवं विद्यावती महाविद्यालय भिण्ड में आयोजित किया जावेगा। उक्त प्रशिक्षण में विधानसभा मेहगांव के 1968 प्रशिक्षणार्थी एवं विधानसभा गोहद के 1704 प्रशिक्षणार्थी शामिल होंगे।
माईक्रो आब्जर्वर का द्वितीय प्रशिक्षण 30 अक्टूबर को
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत के निर्देशन में चलाए जा रहे प्रशिक्षण अभियान के अन्तर्गत विधानसभा उप निर्वाचन 2020 के लिए विधानसभा क्षेत्र मेहगांव एवं गोहद के माईक्रो ऑब्जर्वर का द्वितीय प्रशिक्षण 30 अक्टूबर 2020 को जिला पंचायत भिण्ड के सभागार में प्रातः10 से 12 बजे तक दोपहर 12 से 02 बजे तक एवं दोपहर 2 बजे सायं 4 बजे तक आयोजित किया जाएगा।
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व भिण्ड आमसभाओं के प्रस्ताव आयोग को भेजने हेतु अधिकृत
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत द्वारा विधानसभा उप निर्वाचन 2020 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र 12-मेहगांव एवं 13-गोहद अजा उप निर्वाचन के लिए आमसभाओं की अनुमति हेतु संबंधित रिटर्निंग ऑफीसर से प्रस्ताव प्राप्त होने पर उनका परीक्षण करने के उपरांत प्रस्ताव को अनुमति हेतु आयोग को भेजने के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व भिण्ड श्री यूएस सिकरवार को अधिकृत किया गया है।
लोकतंत्र को सशक्त करने मतदाता मतदान कर सशक्त भूमिका निभाएं
हर एक मत का महत्व बराबर है। सभी मतदाताओं का नैतिक दायित्व है कि वे अनिवार्य रूप से मतदान करें और लोकतंत्र को सशक्तकरने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएँ। इस संदेश को हर एक मतदाता तक पहुँचाने के लिए सतत रूप से प्रयास किए जा रहे हैं। इसीक्रम में मेहगांव एवं गोहद विधानसभा क्षेत्र के मतदान केन्द्रों में बीएलओ के नेतृत्व में मतदाताओं को मतदान का महत्व बताया जा रहा है। साथ ही मतदाताओं को बीएलओ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आजीविका समूहों द्वारा प्रेरित किया जा रहा है कि स्वयं तो अपनेमताधिकार का प्रयोग करें ही साथ ही अपने पड़ोसियों एवं परिजनों को भी मतदान का महत्व बता अनिवार्य रूप से मतदान के लिए प्रेरित करें।
एक आदतन अपराधी बृजेश पुत्र राजेन्द्र सिंह भदौरिया को किया 01 माह के लिए जिला बदर
जिला दण्डाधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार सिंह के प्रस्ताव पर एक आदतन अपराधियों को जिला बदर किया है। आदतन अपराधी पर विभिन्न थानों में विभिन्न अपराधों के मामले पंजीवद्ध है।
जिला दण्डाधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 सहपठित धारा 5 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आरोपी बृजेश पुत्र राजेन्द्र सिंह भदौरिया निवासी 41 साल निवासी ग्राम हरीक्षा गढी थाना गोरमी जिला भिण्ड की विभिन्न आपराधिक व असामाजिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के उदेश्य से लोक व्यवस्था एवं जनसाधारण के हित में जिला दण्डाधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने जिला भिण्ड एवं उसके निकटतमी जिले ग्वालियर, मुरैना, दतिया की सीमा से 01 माह की अवधि के लिए बाहर चला जाए तथा बिना पूर्व स्वीकृति के उपरोक्त जिलो की सीमा में प्रवेश न करने के आदेश जारी किए है।चार आदतन अपराधियों को करानी होगी 01 माह प्रतिदिन , संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी के पास उपस्थिति दर्ज
जिला दण्डाधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार सिंह के प्रस्ताव पर चार आदतन अपराधियों पर विभिन्न थानों में अपराधों के मामले पंजीवद्ध है। जिला दण्डाधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 (1) क, ख, ग के अन्तर्गत यह कार्यवाही की है।
जिसमें आरोपी साहब सिंह पुत्र मोतीराम यादव निवासी यादव मोहल्ला गोहद हाल निवासी बडा बाजार गोहद थाना गोहद जिला भिण्ड, कृपा सिंह पुत्र मेहताब सिंह राजपूत निवासी कौंध की मडैया थाना रौन जिला भिण्ड, राहुल त्यागी पुत्र ओमकार त्यागी उम्र 22 साल निवासी कस्बा व थाना रौन जिला भिण्ड एवं नरेन्द्र गौर उर्फ नंदू गौर पुत्र सोबरन सिंह गौर उम्र 39 साल निवासी ग्राम पिपरौली थाना मेहगांव जिला भिण्ड की आपराधिक, असामाजिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लोक व्यवस्था एवं जनसाधारण के हित में शान्ति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए जिला दण्डाधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने इन आदतन अपराधियों को आदेशित किया है, कि वे आदेश पारित दिनांक से 01 माह की अवधि तक प्रतिदिन संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी के पास उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना सुनिश्चित करेगा तथा दिनभर की गविधियों/ क्रियाकलापो की जानकारी संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी को देगा।कार्यालयों में अब होगी शत-प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति राज्य शासन द्वारा आदेश जारी
भारत सरकार के अनलॉक-5 के निर्णय एवं विभिन्न विभागों द्वारा लगातार किए जा रहे अनुरोध के परिप्रेक्ष्य में, कार्यालयों में कार्यक्षमता में वृद्धि करने की दृष्टि से अब अधिकारियों के ही समान सभी कर्मचारियों की, सभी कार्यालयों में उपस्थिति भी शत-प्रतिशत रहेगी। राज्य शासन द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है।
कार्यालयों में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं। प्रत्येक कर्मचारी को स्वयं एवं अन्य की सुरक्षा के हेतु मास्क का उपयोग करना होगा। प्रत्येक कर्मचारी के लिए अनिवार्य होगा कि वह कार्यलयीन अवधि में मास्क से मुँह एवं नाक ढंककर रखें तथा बात करते समय मास्क को नीचे न करें। कार्यालयों में सोशल डिस्टेसिंग के लिए परस्पर पर्याप्त दूरी रखें। सम्पर्क में आने वाली सतहें, दरवाजों के हैंडल, हैंण्डरेल, शौचालय इत्यादि को नियमित रूप से सेनेटाईज किया जाए। अभिवादन के लिए आपस में हाथ न मिलायें तथा एक साथ बैठकर चाय/भोजन इत्यादि न करें। नियमित रूप से साबुन-पानी तथा एल्कोहल युक्त हैण्ड सेनेटाईजर का उपयोग करें। कोविड-19 संबंधी कोई भी लक्षण जैसे सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार सांस लेने में तकलीफ आदि के लक्षण हों तो तत्काल फीवर क्लीनिक में परीक्षण करायें तथा संबंधित कार्यालय प्रमुख को सूचित करें।गुरुवार, अक्टूबर 22, 2020
ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के मतदाताओं को 3 नवम्बर की तिथि दिलायी जा रही याद
दो आदतन अपराधियों को करानी होगी 01 माह प्रतिदिन संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी के पास उपस्थिति दर्ज
जिला दण्डाधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार सिंह के प्रस्ताव पर दो आदतन अपराधियों पर विभिन्न थानों में अपराधों के मामले पंजीवद्ध है। जिला दण्डाधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 (1) क, ख, ग के अन्तर्गत यह कार्यवाही की है।
जिसमें आरोपी आकाश शर्मा पुत्र भूरेलाल शर्मा उर्फ नागेन्द्र उम्र 22 साल निवासी बिरखडी थाना गोहद चौराहा जिला भिण्ड एवं पिंकी उर्फ राजे शर्मा पुत्र हरनारायण शर्मा उम्र 42 साल निवासी आदर्श पावई, थाना पावई जिला भिण्ड की आपराधिक, असामाजिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लोक व्यवस्था एवं जनसाधारण के हित में शान्ति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए जिला दण्डाधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने इन आदतन अपराधियों को आदेशित किया है, कि वे आदेश पारित दिनांक से 01 माह की अवधि तक प्रतिदिन संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी के पास उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना सुनिश्चित करेगा तथा दिनभर की गविधियों/ क्रियाकलापो की जानकारी संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी को देगा।मतदान केन्द्र की 100 मीटर परिधि में मोबाइल का उपयोग प्रतिबंधित
विधानसभा उप निर्वाचन 2020 हेतु मतदान दिवस पर मतदान केन्द्र की 100 मीटर की परिधि में कोई भी व्यक्ति मोबाइल या कार्डलेस फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा तथा अभ्यर्थी मतदान केन्द्र से 200 मीटर की परिधि के अंदर कोई भी बूथ नहीं बना सकेगें। 3 नवम्बर को निर्वाचन संपन्न होने तक मतदान केन्द्र की 100 मीटर की परिधि अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मोबाइल, कार्डलेंस फोन का उपयोग नहीं करेगा, परन्तु यह प्रतिबंध पीठासीन अधिकारी एवं निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक, सुरक्षा में लगे अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारी पर लागू नहीं होगा, इन अधिकारियों को भी अपना मोबाइल साइलेंट मोड में रखना होगा।
किसी भी स्थिति में ऐसे बूथों के पास भीड़ को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं दी जाएगी न ही मतदान केन्द्र पर ऐसे व्यक्ति को आने की अनुमति दी जाएगी, जो पहले ही मतदान कर चुका हो, यह बात उसकी बायी तर्जनी पर लगी अमिट स्याही से प्रमाणित हो जाएगी। बूथों पर बैठे हुये व्यक्ति मतदान केन्द्र पर जाने वाले मतदाताओं के रास्ते में किसी भी तरह की रूकावट नहीं डालेगा अथवा दूसरे उम्मीदवार के बूथों पर जाने से उन्हें नहीं रोकेगे या मतदाताओं को स्वयं उनकी इच्छानुसार मताधिकार का प्रयोग करने में किसी प्रकार की रूकावट नहीं डालेगें। मतदान के दिन मतदान केन्द्र, अभ्यर्थी के बूथ पर बैठने वाले मतदान एजेंट, कार्यकर्ता के लिए यह आवश्यक होगा कि वह उसी मतदान केन्द्र का वोटर हो और उसके पास साथ में फोटो परिचय पत्र अथवा शासन द्वारा जारी किया गया ऐसा पहचान पत्र हो जिस पर उसका फोटो लगा हो। मतदान एजेंट किसी भी स्थिति में मतदान के दिन मतदान केन्द्र से संबंधित मतदाता सूची मतदान समाप्ति से पूर्व अपने साथ मतदान केन्द्र से बाहर नहीं ले जा सकेगा।
