शुक्रवार, नवंबर 07, 2008

भिण्‍ड - आयोग ने जारी किए दिशा निर्देश हर कहीं नहीं खुलेगा चुनाव प्रचार कार्यालय

भिण्‍ड - आयोग ने जारी किए दिशा निर्देश हर कहीं नहीं खुलेगा चुनाव प्रचार कार्यालय

भिण्ड : 06 नवंबर, 2008


       कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सुहेल अली ने कहा कि चुनाव के दौरान कोई भी उम्मीदवार अपनी मर्जी से कहीं भी अस्थाई प्रचार कार्यालय कायम नही कर सकेगा। चुनाव आयोग ने इस सिलसिले में बाकायदा शर्तें मुकर्रर कर इसके तौर-तरीके बताएं हैं। प्रशासकीय अमले को इनके मुताबिाक अमल के लिए आगाह कर दिया गया है।

चुनाव आयोग का मानना है कि चुनाव के दौरान स्थानीय तौर पर प्रचार को लेकर विभिन्न राजनैतिक दलों के उम्मीदवार और निर्दलीय उम्मीदवार हर कहीं अस्थाई कार्यालय खोल कर इनका संचालन करते हैं। यह कई दृष्टियों से मुनासिब नहीं होता है। इस बारे में उठाए गए सवाल में आयोग से पूछा गया था ऐसे अस्थाई प्रचार कार्यालयों को कायम किए जाने के लिए क्या शर्तें हो सकती हैं।

       चुनाव आयोग ने इस सिल सिले में विभिन्न संबंधित पहलुओं पर गौर करने के बाद अस्थाई प्रचार दफ्तर खोलने के तौर-तरीके तय कर दिए हैं। इनके तहत उम्मीदवारों से साफ कहा गया है कि निजी या सार्वजनिक संपत्ति पर अतिक्रमण करके तो उन्हें ये प्रचार दफ्तर खोलना ही नहीं है। इसी तरह कार्यालयों को किसी धार्मिक स्थल या उसके परिसर में भी नहीं चलाया जा सकेगा। ये दफ्तर किसी शैक्षणिक संस्थान (स्कूल, कालेज एवं अन्य) और अस्पतालों के करीब भी संचालित नहीं किए जाएंगे। एक और शर्त यह रहेगी कि इन्हें किसी मौजूदा मतदान केन्द्र के 200 मीटर के दायरे में भी नहीं खोला जा सकेगा।

       अस्थाई चुनाव प्रचार कार्यालय खोलने के लिए यह तरीका बताया गया है कि उपरोक्त जगहों के अलावा जहाँ इन्हें खोला जाए वहाँ संबंधित राजनैतिक दल के चिन्ह या छायाचित्र वाला केवल एक झण्डा और एक बैनर प्रदशर्िात किया जा सकेगा। बैनर का आकार 4


 8 फीट से ज्यादा बड़ा नहीं होगा। इस बारे में यह भी साफ कर दिया गया है कि स्थानीय कानून-कायदे के तहत यदि बैनर या होर्डिंग्स का कोई और छोटा आकार तय किया गया है तो फिर ये उसके मुताबिक ही लगाए जा सकेंगे।

 

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