शुक्रवार, अगस्त 28, 2009

बालाजी गैस एजेंसी पर छापा सिलेण्डरों में मिली कम गैस 360 सिलेण्डर जप्त

बालाजी गैस एजेंसी पर छापा सिलेण्डरों में मिली कम गैस 360 सिलेण्डर जप्त

भिण्ड 22 अगस्त 2009

       रसोई गैस सिलेण्डर में कम मात्रा में गैस वितरित करने वालों के खिलाफ जॉच पडताल अभियान कलेक्टर श्री के.सी.जैन के निर्देश पर चलाया जा रहा है। जिसके तहत आज भिण्ड शहर स्थित बालाजी गैस एजेन्सी की आकस्मिक जॉच नायब तहसीलदार नवनीत भसीन के नेतृत्व में टीम द्वारा की गई। जॉच के दौरान 32 सिलेण्डरों में निर्धारित माप से कम गैस पाये जाने पर वॉट और माप मानक अधिनियम 1985 के तहत सिलेण्डर जप्त किये गये है तथा स्टाक में गड़बडी के कारण आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत 360 सिलेण्डर जप्त किये गये है।

       कलेक्टर श्री जैन ने कहा कि उपभोक्ताओं को कम मात्रा में सामग्री, गैस वितरित करने तथा मिलावटी व घटिया उत्पाद बेचने, वालों के विरूद्व जिला प्रशासन द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में राजस्व, खाद्य विभाग सहकारिता विभाग व नापतोल विभाग की संयुक्त टीम गठित कर कार्रवाई की जा रही है।

       नायब तहसीलदार श्री भसीन ने बताया कि इण्डेन गैस की सप्लार्स बालाजी गैस एजेन्सी की आकस्मिक जॉच की गई। जॉच के दौरान गैस एजेन्सी के 32 सिलेण्डर में ओसतन 415 ग्राम गैस कम पाई गई है। जिसके परिणाम स्वरूप म.प्र. शासन के वाट और माप मानक अधिनियम 1985 की धारा 39/2 के तहत सिलेण्डर जप्त कर कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। इसीप्रकार गैस एजेन्सी के गोदाम पंजी में गड़बड़ी पाये जाने पर गौदाम में उपलब्ध 360 सिलेण्डर म.प्र. आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत प्रकरण पंजीबध्द किया गया है। उन्होंने बताया कि इस प्रकरण में इण्डेन गैस कम्पनी, बालाजी गैस एजेन्सी, बाटलिंग प्लांट इटावा तथा बालाजी गैस एजेन्सी के स्टोर कीपर के खिलाफ कार्रवाई प्रस्तावित की गई है।

       आकस्मिक जॉच हेतु गठित टीम में ए.एफ.ओ श्री आरके श्रीवास्तव, नापतोल निरीक्षक श्री एसके शर्मा, सहकारिता निरीक्षक श्री ए.के.जैन सम्मिलित थे।

 

कोई टिप्पणी नहीं: