बुधवार, नवंबर 18, 2009

नगर पालिका निर्वाचन 2009 : राजनैतिक दल आचार संहिता के पालन में सर्तकता बरते, शांतिपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के लिये सहयोग जरूरी

नगर पालिका निर्वाचन 2009 : राजनैतिक दल आचार संहिता के पालन में सर्तकता बरते, शांतिपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के लिये सहयोग जरूरी

स्टेडिंग समिति की बैठक में दी गई आचार संहिता की जानकारी

भिण्ड 17 नवम्बर 2009

      कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भिण्ड सुहेल अली ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में नगर पालिका निर्वाचन 2009 के लिये गठित जिला स्तरीय स्टेडिंग समिति की बैठक में राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा लागू की गई आदर्श आचरण संहिता के पालन में सर्तकता बरतने तथा जिले में संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया व्यवस्थित एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिये सहयोग करने की अपील की। बैठक में पुलिस अधीक्षक चंचल शेखर, अपर कलेक्टर छोटेसिंह, सहायक रिटर्निग अधिकारी डीआर कुर्रे, एसएल सोनी, अमरीश श्रीवास्तव, डिप्टी कलेक्टर अनिल चांदिल सहित राजनैतिक दलों के पदाधिकारी उपस्थित थे।

      जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों से अपेक्षा की कि वे संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान जिला प्रशासन को सहयोग करें, जिले की शांति बनाये रखे और निष्पक्ष निर्वाचन प्रक्रिया  के लिये सभी प्रकार का सहयोग दे तथा झूठी शिकायतें न करे अफवाहो से परे रहे और ध्वनि स्तारक यंत्रों का उपयोग करने तथा जुलूस एवं आमसभाओं के आयोजन तथा वाहनों के उपयोग के लिये सक्षम अधिकारी से अनुमति ले।

चुनाव प्रचार में डी जे उपयोग पर रहेगा प्रतिबंध , रथ के रूप में नही निकलेगें प्रचार वाहन

      जिला स्टेडिंग समिति की बैठक में पुलिस अधीक्षक चंचल शेखर ने राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों को आदर्श आचरण संहिता के तहत ध्वनि विस्तारक उपयोग पर लगाये गये प्रतिबंध की जानकारी देते हुये बताया कि प्रचार के लिये राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों को डी जे उपयोग की अनुमति नही दी जाएगी। राजनैतिक दल एवं अभ्यर्थी चुनाव प्रचार के लिये अनुमति लेकर ही निर्धारित डेसीबल के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग कर सकेगें। उन्होने साफ शब्दों में बताया कि पुलिस प्रशासन द्वारा प्रचार कार्य में उपयोग लाये जाने वाले यंत्रों की सघन जांच की जाएगी। उन्होंने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा लागू की गई आचार संहिता के तहत राजनैतिक दल एवं अभ्यर्थी रथ के रूप में प्रचार वाहन नही निकाल सकेगें। प्रचार वाहन में निर्धारित आकार से बडे पोस्टर बैनर नही लगाये जा सकेगें। बिना अनुमति के प्रचार होने पर वाहन जप्त किये जाएगे।

सम्पति विरूपण अधिनियम का उल्लंघन न हो

      जिला स्तरीय स्टेडिंग समिति की बैठक में कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक द्वय द्वारा राजनैतिक दलों को सम्पत्ति विरूपण अधिनियम की जानकारी दी जाकर इसका उल्लंघन नही होने जोर दिया गया तथा राजनैतिक दलों को सलाह दी गई कि वे निजी भवनों में चुनाव प्रचार से जुडे होडिंग्स, बैनर्स लगाते वक्त मकान मालिक की लिखित अनुमति ले और मकान मालिक को भी ली गई अनुमति की एक प्रति रखने के लिये दे।

प्रात: 6 से रात्रि 10 बजे तक प्रचार की अनुमति

      जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनैतिक दलों को बताया कि प्रात:6 से रात्रि 10 बजे तक चुनाव प्रचार की अनुमति होगी। रात्रि 10 बजे के बाद से प्रात:6 बजे की अवधि में चुनाव प्रचार प्रतिबंधित रहेगा। आपने चुनाव प्रचार कार्य में लगे ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उल्लघन नही होने देने और लाउड स्पीकर से नागरिकों विशेषकर बुजुर्गो एवं रोगी जनों को परेशान नही होने देने की अपील की। इसी तरह प्रचार कार्य में वाहनों का उपयोग करते वक्त मोटर व्हीकल एक्ट का पालन करनें तथा प्रचार से जुडे वैनर्स एवं होर्डिग्स को अनुमति लेकर ही लगाने की सलाह दी गई।

निर्वाचन व्यय का दैनिक लेखा जोखा अनिवार्य

      अपर कलेक्टर भिण्ड छोटे सिंह ने स्टैडिंग कमेटी की बैठक के प्रारंभ में राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों को निर्वाचन आयोग द्वारा लागू किये गये प्रावधानों की जानकारी देते हुये बताया गया कि अध्यक्ष पद हेतु अभ्यर्थियों को प्रतिदिन का निर्वाचन व्यय लेखा जोखा रखना अनिवार्य होगा। उन्होंने निर्वाचन कार्यक्रम की जानकारी देते हुये राजनैतिक दलों को नाम निर्देशन पत्र की पूर्ति की जाने के संबंध में बरती जाने वाली सावधानियों तथा नाम निर्देशन पत्र के साथ अभ्यर्थियों द्वारा रिटर्निग अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले 3 पृष्टों के शपथ पत्र की जानकारी भी दी।

गुरूवार को अधि सूचना का प्रकाशन

      भिण्ड 17 नवम्बर 2009

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर पालिका आम निर्वाचन 2009 के लिये घोषित किये गये कार्यक्रम के तहत 19 नवम्बर गुरूवार को प्रात: 10.30 बजे सार्वजनिक अधिसूचना का प्रकाशन किया जाएगा। जिसके साथ ही नाम निर्देशन पत्र जमा होने की प्रक्रिया शुरू होगी। अभ्यर्थी दोपहर 3 बजे तक नामांकन जमा कर सकेगें। नामांकन जमा कराने की अंतिम तिथि 26 नवम्बर है। शुक्रवार 27 नवम्बर को नाम निर्देशन पत्र की जांच होगी। 30 नवम्बर के दोपहर 3 बजे तक नाम निर्देशन पत्र की वापसी होगी इसी दिन 3 बजे के बाद चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जाकर निर्वाचन प्रतीक चिन्हों की आवंटनों की कार्यवाही की जाएगी।

11 एवं 14 दिसम्बर को मतदान

      भिण्ड 17 नवम्बर 2009

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार भिण्ड जिले में प्रथम चरण में शुक्रवार 11 दिसम्बर को 6 नगरीय निकाय, नगर पालिका गोहद तथा नगर पंचायत फूफ,अकोडा, मेहगांव, मिहोना और नगर पंचायत दबोह तथा द्वितीय चरण में सोमबार 14 दिसम्बर को 5 नगरीय निकाय नगर पालिका भिण्ड तथा नगर पंचायत लहार, गोरमी, मौ, आलमपुर में प्रात:8 बजे से शाम 5 बजे तक आवश्यक होने पर मतदान होगा।

 

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