मंगलवार, जनवरी 12, 2010

मतदान केन्द्र के 100 मीटर में मोबाईल तथा मत केन्द्र के 200 मीटर परिधि में बूथ प्रतिबंधित

मतदान केन्द्र के 100 मीटर में मोबाईल तथा मत केन्द्र के 200 मीटर परिधि में बूथ प्रतिबंधित

भिण्ड 11 जनवरी 2010

      कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भिण्ड सुहेल अली ने बताया कि पंचायत निर्वाचन के तहत मतदान केन्द्र के 100 मीटर उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा।

      त्रिस्तरीय निर्वाचन के मतदान दिवस पर मतदान सम्पन्न होने तक मतदान केन्द्रों की 100 मीटर की परिधि के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति मोबाईल एवं कार्डलेस फोन्स का उपयोग नही करेगा। परंतु यह प्रतिंबध पीठासीन अधिकारी एवं निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक तथा सुरक्षा मे लगे अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों पर लागू नही होगा। उक्त अधिकारियों को भी अपना मोबाईल साइलेट रखना होगा।

मत केन्द्र के 200 मीटर में नही बनेगे अस्थाई बूथ

       मतदान दिवस पर मतदाताओं को अशासकीय मतदाता पहचान पर्ची जारी करने हेतु मतदान केन्द्रों की परिधि के 200 मीटर के अंदर कोई बूथ स्थापित नही किया जायेगा। एक ही परिसर में एक से अधिक मतदान केन्द्र होने पर भी ऐसे परिसरों से 200 मीटर की दूरी पर ऐसे मतदान केन्द्रों के लिए एक उम्मीदवार का एक ही बूथ बनाया जायेगा। ऐसे बूथ पर केवल एक मेज और दो कुर्सियां रहेगी ऐसे बूथ के साथ कन्नाते नही लगाई जाएगी ऐसे बूथ पर केवल 3 वाय 4.5 वर्ग फीट का वैनर लगाया जा सकेगा, जिस पर अभ्यर्थी का नाम उसका चुनाव चिन्ह लिखा जा सकेगा।

       ऐसे बूथ बनवाने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को पहले से ही लिखित रूप में रिटिर्निग आर्फीसर/ सहायक रिटर्निग आफीसर को उन मतदान केन्द्रों के नाम और क्रम संख्या बतानी चाहिये। जहां ऐसे बूथ स्थापित करवाने से पहले इसे संगत स्थानीय कानून के अधीन, संबंधित सरकारी प्राधिकरणों अथवा स्थानीय प्राधिकारणों ग्राम पंचायत की लिखित अनुमति भी लेनी होगी। बूथ प्रबंधकों को पुलिस/ संबंधित निर्वाचन प्राधिकारियों के द्वारा मांग करने पर इस प्रकार की लिखित अनुमति प्रस्तुत करना होगी। एक बूथ हेतु 25 रूपये निर्धारित किया गया है ऐसे बूथ निर्वाचकों को केवल गैर सरकारी पहचान पर्चियां जारी करने के एक मात्र प्रयोजन के लिए स्तेमाल किये जायेगें, ये गैर सरकारी पहचान पर्चियां आयोग के अनुदेशानुसार ही मुद्रित की जायेगी। जिन पर अभ्यर्थी का नाम या प्रतीक नही होना चाहिए किसी भी स्थिति में ऐसे बूथों के पास भीड का इकट्ठा होने की अनुमति नही दी जायेगी। न ही मतदान केन्द्र पर ऐसे व्यक्ति को आने की अनुमति दी जायेगी, जो पहले ही मतदान कर चुका हो। यह बात उसकी बायी तर्जनी पर लगी अमिट स्याही से प्रमाणित हो जायेगी।

 

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