बुधवार, जनवरी 13, 2010

पंचायत निर्वाचन के मतदान दिवस पर रहेगा अवकाश

पंचायत निर्वाचन के मतदान दिवस पर रहेगा अवकाश

भिण्ड 11 जनवरी 2009

       त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन के मतदान दिवस पर श्रम आयुक्त द्वारा कामगारों के लिए कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 52 के तहत साप्ताहिक अवकाश घोषित करने के निर्देश जारी किये गये है। जिसके तहत प्रथम चरण के मतदान दिवस 18 जनवरी, द्वितीय चरण के मतदान दिवस 21 जनवरी तथा तृतीय चरण के मतदान दिवस 24 जनवरी को कामगारों के लिए साप्ताहिक अवकाश घोषित होगा। ऐसे कारखाने जो सप्ताह में सातों दिन कार्य करते है वे प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान के लिए दो-दो घण्टे की सुविधा देगें। ऐसे कारखाने जो निरंतर प्रक्रिया की श्रेणी में आते है वे श्रमिकों को उनके देय वेतन में किसी प्रकार की छति नही पहुंचाते हुए बारी बारी से मतदान की सुविधा के लिए अवकाश देगें। इसीतरह दुकान एवं वाणिजि संस्थानों के न्योजकों से कामगारों को मतदान की सुविधा देने की दृष्टि से म.प्र. दुकान एवं संस्थान अधिनियम 1958 के तहत निर्धारित दिन छुट्टी या अवकाश न रखकर उसके स्थान पर आम चुनाव के प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण के मतदान दिवस पर अवकाश रखने के निर्देश दिए गये है।

 

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