सोमवार, अप्रैल 12, 2010

शिक्षा के अधिकार अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन हो कलेक्टर ने जारी किये निर्देश

शिक्षा के अधिकार अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन हो कलेक्टर ने जारी किये निर्देश

अनुपस्थित शिक्षक की सूचना कन्ट्रोल रूम पर दे

भिण्ड 11 अप्रैल 2010

       कलेक्टर रघुराज राजेन्द्रन ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम का जिले में प्रभावी क्रियान्वयन कराने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित  किया है। प्रेषित पत्र में निर्देश दिये गये है कि शाला में अनुपस्थित शिक्षक की जानकारी उपस्थिति पंजी में अनिवार्य रूप से अंकित कराए और अनुपस्थित पाए गये शिक्षक की जानकारी उपस्थित पंजी (हस्ताक्षर पंजी) में अंकित नही पाने पर शिक्षक की एक वेतनवृद्वि रोके साथ ही यदि कोई शिक्षक आकस्मिक कारण से शाला में उपस्थित नही होता है तो तदाशय के पर्याप्त आधार के साथ उसकी जानकारी जिला स्तरीय कन्ट्रोल रूम के दूरभाष क्रमांक 07534-230023 नम्बर पर दी जाए।

निजी शालाओं में गरीब बच्चों के प्रवेश का अधिकार

       शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत जिले की किसी भी निजी एवं अनुदान प्राप्त शालाओं में 25 प्रतिशत गरीब बच्चें के कक्षा  एक एवं नर्सरी में प्रवेश लेने के हकदार है। किसी शिक्षण संस्था द्वारा गरीब बच्चों को प्रवेश देने में आनाकानी की जाती है या शिथिलिता बरती जाती है तो उनके माता पिता एवं अभिभावक इस आशय की सूचना 230023 नम्बर पर दे सकते है। साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी को भी क्रमांक 245630 जानकारी दी जा सकेगी। कलेक्टर ने शिक्षकों के बैकलाग पदों की पूर्ति के संदर्भ में जिला शिक्षा अधिकारी को बैकलाग पदों की पूर्ति नही होने पर नियमानुसार तत्काल भर्ती प्रक्रिया पॉच दिवस में पूर्ण करने के निर्देश दिये है। यदि कोई शिक्षक वर्तमान मे किसी कार्यालय में अनुलग्न (अटैच) है तो तत्काल अटैचमेट समाप्त कर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

 

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