शनिवार, अक्तूबर 20, 2012

जिले में खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर पूर्णतः नियंत्रण रखने हेतु कलेक्टर ने सौंपे विभिन्न विभागों को दायित्व

भिण्ड | 19-अक्तूबर-2012  कलेक्टर  अखिलेश श्रीवास्तव ने जिले में खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर पूर्णतः नियंत्रण रखने हेतु विभिन्न विभागों को अलग-अलग दायित्व सौंपे है। कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए है कि वे जिले में किसी भी स्थान पर खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के समय रॉयल्टी न होने पर संबंधित के विरूद्व धारा 379/380 आईपीसी सहित खनिज चोरी का प्रकरण दर्ज कराना सुनिश्चित करें। साथ ही वाहनों में क्षमता से अधिक खनिज भरा होने पर मोटरयान अधिनियम 1988 के तहत कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। यदि खनिज परिवहन करने वाला वाहन खनिज विभाग में पंजीकृत नहीं है, तो उसके मालिक के विरूद्व आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाए। 
कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारियों राजस्व, तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने प्रभार क्षेत्र में खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के प्रकरण तैयार कर प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। उन्होंने चंबल अभ्यारण क्षेत्रों में अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन किए जाने पर संबंधितों के विरूद्व वन संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के वन मण्डलाधिकारी को निर्देश दिए है। कलेक्टर ने जिले में ओवरलोडेड खनिज परिवहन करने वालों के विरूद्व मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के जिला परिवहन अधिकारी को निर्देश दिए है। उन्होंने खनिज अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि पुलिस विभाग एवं राजस्व विभाग से समन्वय करते हुए खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के प्रकरणों में तत्काल आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। उन्होंने स्वीकृत क्षेत्र के बाहर अवैध उत्खनन करने वालों के विरूद्व म.प्र. गौण खनिज नियम के प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई करने के खनिज अधिकारी को निर्देश दिए है।

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