गुरुवार, अप्रैल 16, 2009

मतदान दलों का द्वितीय प्रशिक्षण 20 अप्रैल को प्रशिक्षण में वोटर आइडी नम्बर अवश्य लावे

मतदान दलों का द्वितीय प्रशिक्षण 20 अप्रैल को प्रशिक्षण में वोटर आइडी नम्बर अवश्य लावे

भिण्ड 16 अप्रैल 2009

       भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा निर्वाचन 2009 के शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से आयोजन हेतु मतदान दलों का द्वितीय प्रशिक्षण 20 अप्रैल 09 को आयोजित किया जावेगा। इस प्रशिक्षण में पीठासीन अधिकारी व मतदान अधिकारी क्रमांक एक के साथ साथ क्रमांक दो को भी प्रशिक्षण में भाग लेना अनिवार्य किया गया है। प्रशिक्षण में कर्मचारी वोटर आइडी नम्बर के साथ उपस्थित होगें। मतदान दलों का प्रशिक्षण हेतु सभी तैयारियां कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सुहेल अली के निर्देश पर पूर्ण कर ली गई है।

       उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनिल चांदिल से प्राप्त जानकारी के अनुसार भिण्ड दतिया संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत भिण्ड जिले की पॉच विधानसभा क्षेत्रों हेतु मतदान दलों का प्रशिक्षण भिण्ड जिले में तथा दतिया जिले की तीन विधानसभा क्ष्ैेंत्रों के मतदान दलों का प्रशिक्षण दतिया जिले में आयोजित किया जावेगा। श्री चांदिल ने बताया कि भिण्ड जिले की पॉच विधानसभा क्षेत्रों की 1129 मतदान केन्द्रों हेतु मतदान दल का द्वितीय प्रशिक्षण 20 अप्रैल 09 को किया जावेगा। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 20 प्रतिशत रिजर्व पार्टी के मतदान कर्मियों को भी प्रशिक्षित किया जावेगा।

       श्री चांदिल ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र भिण्ड के मतदान दलों का प्रशिक्षण एमजेएस महाविद्यालय तथा शासकीय बालक उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक एक में आयोजित किया जावेगा। इसीप्रकार विधानसभा क्षेत्र अटेर के मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण भी भिण्ड शहर की नगर पालिका भवन व डाइट विद्यालय परिसर में आयोजित किया जावेगा। विधानसभा क्षेत्र गोहद में मतदान दलों का प्रशिक्षण सार्पेज विद्यालय तथा शासकीय महाविद्यालय गोहद एवं शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोहद, विधानसभा क्षेत्र के मतदान दलों का प्रशिक्षण शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तथा शासकीय महाविद्यालय मेहगांव में आयोजित होगा। विधानसभा क्षैत्र लहार के मतदान दलों का प्रशिक्षण शासकीय महाविद्यालय लहार तथा शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय लहार में आयोजित किया जावेगा। उन्होंने बताया कि मतदान दलों के प्रशिक्षण के दौरान सभी जोनल अधिकारी उपस्थित रहेगें। मतदान प्रशिक्षण कार्यक्रम की संपूर्ण व्यवस्था संबंधित एसडीएम द्वारा सुनिश्चित की जावेगी।

 

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