गुरुवार, अप्रैल 16, 2009

भविष्य निधि अन्तिम भुगतान के देयक सात दिवस में कोषालय में प्रस्तुत किये जावे-कोषालय अधिकारी भदौरिया

भविष्य निधि अन्तिम भुगतान के देयक सात दिवस में कोषालय में प्रस्तुत किये जावे-कोषालय अधिकारी भदौरिया

भिण्ड 16 अप्रैल 2009

       सामान्य भविष्य निधि के अन्तिम भुगतान के प्राधिकार पत्र प्राप्त होने के सात दिवस में भुगतान हेतु देयक कोषालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इस आशय के निर्देश आयुक्त कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश शासन द्वारा सभी जिला अधिकरियों को दिये गये है।

      जिला कोषालय अधिकारी श्री योगेन्द्र सिंह भदौरिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य शासन द्वारा सामान्य भविष्य निधि के अन्तिम भुगतान के संबंध में निर्देश जारी किये गये है। जिसमें कहा गया है कि व्यवहार में यह देखने में आता है कि सामान्य भविष्य निधि के अन्तिम भुगतान हेतु महालेखाकार द्वारा जारी प्राधिकार पत्र की वैधता अवधि समाप्त होने के बाद विभागों द्वारा राशि का भुगतान किया जाता है। जिस पर शासन को अतिरिक्त व्याज का भुगतान अभिदाता को करना पडता है। जिससे शासकीय धन का अपव्यय होता है।

 

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