बुधवार, जुलाई 22, 2009

जन सुनवाई आज : “जन सुनवाई” प्रक्रिया को अधिकारी गंभीरता से लेवे-कलेक्टर श्री के.सी.जैन

जन सुनवाई आज : "जन सुनवाई" प्रक्रिया को अधिकारी गंभीरता से लेवे-कलेक्टर श्री के.सी.जैन

भिण्ड 20 जुलाई 2009

       आम नागरिक और शासकीय अमले के बीच सीधा संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर द्वितीय जनसुनवाई दिनांक 21 जुलाई 09 को प्रात: 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक कलेक्टर श्री के.सी.जैन की अगुवाई में प्रारंभ होगी। श्री जैन ने सभी कार्यालय प्रमुखों से अपने अपने कार्यालयों में शासन निर्देशानुसार जन सुनवाई करने तथा नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता से निपटाने के निर्देश दिए है।

       श्री जैन ने कहा कि सुशासन के लिये आवश्यक है कि प्रशासन तंत्र के विभिन्न आयामों में पदस्थ अधिकारी आम नागरिकों को बिना बाधा सहज उपलब्ध हो, नागरिकों और अधिकारियों के मध्य सीधा संवाद हो अधिकारी नागरिकों की समस्याएं सीधे उनसे सुने और उनका निराकरण करें। राज्य शासन इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए निर्णय लिया है कि विभागाध्यक्ष से लेकर विकास खण्ड स्तर तक के प्रत्येक कार्यालय के कार्यालय प्रमुख प्रत्येक मंगलवार को प्रात:11 बजे से दोपहर एक बजे के मध्य कार्यालय में उपस्थित रहकर जन सुनवाई करेगें। श्री जैन ने ए.डी.एम श्री सिंह को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

       उन्होंने निर्देश दिए कि कार्यालय में जन सुनवाई का स्थान निर्धारित कर निर्धारित स्थल पर सहज दृश्य स्थल पर जन सुनवाई हेतु समय सूचित करते हुए बोर्ड लगाया जाये। जनसुनवाई व्यवस्था का प्रचार प्रसार किया जाये, जन सुनवाई के दौरान आने वाले नागरिकों के साथ शिष्ट एवं विनम्र व्यवहार किया जाना चाहिए। उनकी शिकायतों, बातों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए एवं निराकरण हेतु सकारात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए। यदि किन्ही कारणों से उनको शिकायत / आवेदन / मांग नियमों के अंदर नही है तो उन्हें इस बावत् सूचित किया जाना चाहिए। जन सुनवाई के दौरान प्राप्त होने वाले आवेदनों/ शिकायतों के मानीटरिंग और निराकरण की व्यवस्था सुनिश्चित करें। प्रत्येक कार्यालय प्रमख संलग्न प्रारूप में पंजी का संधारण करेगें जो जन सुनवाई के दौरान प्राप्त होगें। यह सुनिश्चित करें कि मंगलवार को प्रात:11 बजे से दोपहर एक बजे के मध्य कोई भी बैठक नही रखी जाए। सभी कार्यालय प्रमुख अनिवार्य रूप से जन सुनवाई के समय कार्यालय में उपस्थित रहकर आम नागरिकों से मिले और अपरिहार्य परिस्थितियों में यदि कोई अधिकारी जन सुनवाई के दौरान अनुपस्थित रहकर आम नागरिकों से मिले और अपरिहार्य परिस्थितियों में यदि कोई अधिकारी जन सुनवाई के दौरान अनुपस्थित रहता है तो उस अवस्था में किसी अन्य सुयोग्य वरिष्ठ अधिकारी को अपने स्थान पर जन सुनवाई करने हेतु नियुक्त करें। जन सुनवाई के दौरान प्राप्त होने वाले आवेदनों/ शिकायतों पर यथा संभव उसी विषय कार्यवाही की जानी चाहिए परंतु यदि शिकायत / आवेदन पर कार्यवाही करने में अधिकारी समय की आवश्यकता है तो इसके लिए आवश्यक न्यूनतम अवधि में उस शिकायत/ आवेदन का निराकरण होना चाहिए। जन सुनवाई के दौरान विभागाध्यक्ष से लेकर विकास खण्ड स्तर तक के समस्त अधिकारी स्वयं कार्यालय में उपस्थित होकर जन सुनवाई करेगें। इसके अतिरिक्त एक ही समय में सभी कार्यालयों में अधिकारियों की उपस्थिति रहेगी। इस व्यवस्था का लाभ उठाकर आवश्यकतानुसार वरिष्ठ अधिकारी दूरभाष पर अपने अधिनस्थ अधिकारियों से जानकारी प्राप्त कर सकते है वही अधीनस्थ अधिकारी वरिष्ठ अधिकारियों से दूरभाष पर संपर्क कर मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते है। इस तरह यह व्यवस्था नागरिकों की समस्याओं के त्वरित निराकरण में सहायक होगी। सभी कार्यालयों में जन सुनवाई के दौरान आने वाले नागरिकों के बैठने, पेयजल शौचालय जैसी मूलभूत सुविधा की व्यवस्था होनी चाहिए। अत: सभी विभाग अपने अधीनस्थ कार्यालयों में इन सुविधाओं की उपयुक्त व्यवस्था एवं उनके नियमित संधारण हेतु कार्यवाही करें।

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