शुक्रवार, नवंबर 27, 2009

मतदान दिवस पर अभ्यर्थी एवं निर्वाचन अभिकर्ता को वाहनों की पात्रता

मतदान दिवस पर अभ्यर्थी एवं निर्वाचन अभिकर्ता को वाहनों की पात्रता

भिण्ड 26 नवम्बर 2009

      जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुहेल अली ने राजनीतिक दलों एवं अभ्यर्थियों के द्वारा मतदान दिनांक को वाहनों के दुरूपयोग को रोकने के उद्देश्य से एक आदेश जारी किया है। आदेश के तहत नगरीय निकाय निर्वाचन 2009 में मतदान दिनांक को अध्यक्ष पद के अभ्यर्थियों को एक वाहन स्वयं के उपयोग के लिये तथा एक वाहन निर्वाचन अभिकर्ता के उपयोग के लिये इस प्रकार कुल केवल दो वाहनों की पात्रता होगी। पार्षद पद के उम्मीदवार को केवल एक वाहन स्वयं के उपयोग के लिये की पात्रता होगी अभ्यर्थी को आवंटित वाहन में अभ्यर्थी की अनुपस्थिति से अन्य कोई उपयोग नही कर सकेगा। मतदान दिनांक को वाहन का उपयोग मतदाताओं को लाने ले जाने के लये निषिद्व रहेगा मतदान दिवस के दिन वाहनों के उपयोग के लिये लिखित अनुज्ञा पत्र संबंधित अभ्यर्थी को प्राप्त करना आवश्यक होगा। इसके लिये राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र क पर आवेदन पत्र एक दिवस पूर्व पदों के लिये संबंधित रिटर्निग व सहायक रिटर्निग आफीसर कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जिन  वाहनों को उक्तानुसार अनुमति प्रदान की जायेगी उसकी मूल प्रति वाहन के अगले शीशे पर चस्पा करना अनिवार्य होगा। मतदान दिवस के लिये वाहन पर किसी प्रकार के पोस्टर, प्लेकार्ड, बैनर, झण्डा नही लगाया जा सकेगा अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी को वाहनों पर आने वाले व्यय का लेखा जोखा आयोग द्वारा दिये गये आय व्यय रजिस्टर में रखना आवश्यक होगा। रिटर्निग आफीसर एवं राज्य निर्वाचन आयोग के प्रेक्षकों को उनके निर्देशानुसार समय समय पर अवलोकन कराना अनिवार्य हागा। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डनीय होगा।

 

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