चुनाव प्रचार में लाउडस्पीकर, डीजे प्रतिबंधित , मतदान केन्द्र के दो सौ मीटर में नही बनेगें चुनाव कार्यालय
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भिण्ड सुहेल अली द्वारा नगरीय निकाय निर्वाचन के दौरान प्रत्याशियों द्वारा खोले जाने वाले चुनाव कार्यालयों में जुलूस में आतिशबाजी, डीजे एवं लाउडस्पीकर का उपयोग मप्र कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1971 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधित रहेगी।
नगरीय निकाय निर्वाचन के स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराये जाने के लिये मप्र कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत नगरीय निकाय निर्वाचन 2009 हेतु नामांकन पत्र दाखिल करने के दिनांक से चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के दिनांक से चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के दिनांक तक किसी भी राजनैतिक दल, अभ्यर्थियों द्वारा निकाली जाने वाली यात्राओं, जुलूस, जनसम्पर्क आदि में आतिशबाजी, डीजे का उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। चुनाव कार्यालय पर किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र लाउड स्पीकर आदि का उपयोग नही किया जा सकेगा। उम्मीदवारों द्वारा मतदान केन्द्र के 200 मीटर के अंदर किसी भी प्रकार का चुनाव कार्यालय स्थापित नही किया जायेगा चुनाव कार्यालय खोले जाने की लिखित सूचना संबंधित थाने में दी जाना अनिवार्य होगा।
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