प्रलोभन देकर उम्मीदवारी वापिसी कराना होगा भ्रष्ट आचरण
भिण्ड 29 नवम्बर 2009
राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल द्वारा नगर पालिका आम निर्वाचन हेतु अभ्यर्थियों के लिए जारी की गई मार्गदर्शिका में कहा गया है कि निर्वाचन विधि के अनुसार किसी व्यक्ति को प्रलोभन देकर उसकी अभ्यर्थिता (उम्मीदवारी) की वापसी कराना एक भ्रष्ट आचरण होगा। इसी तरह प्रतीरूपण या छलकपट द्वारा किसी व्यक्ति की उम्मीदवारी की वापसी का कृत्य भारतीय दंण्ड सहिता की धारा 171 च 416 के तहत दण्डनीय अपराध होगा। अभ्यर्थिता की वापसी के लिये उम्मीदवार को परिष्टि 4 में विहित प्रारूप में रिटर्निग अधिकारी को आवेदन निर्धारित तिथि एवं समय तक देना होगा।
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