सरपंच,जनपद एवं जिला पंचायत सदस्य को देना होगा शपथ पत्र
त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन के लिए सरपंच जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के प्रत्येक अभ्यर्थी को नाम निर्देशन पत्र के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। प्रस्तुत किए जाने वाले शपथ पत्र में अभ्यर्थी की आपराधिक पृष्टिभूमि, सम्पत्ति एवं दायित्व तथा शैक्षणिक योग्यता की जानकारी होगी।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें