एक पद हेतु अभ्यर्थी दे सकेगें दो नामांकन
भिण्ड 26 दिसम्बर 2009
म.प्र.राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल द्वारा जारी निर्वाचन संदर्शिका अनुसार त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन में कोई अभ्यर्थी एक ही पद के लिए अधिकतम दो नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत कर सकते है। यदि कोई अभ्यर्थी दो से अधिक संख्या में नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करते है तो प्रथम दो नाम निर्देशन पत्र के बाद प्रस्तुत किये गये नामांकन पत्रों पर विचार नही किया जाएगा।
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