रविवार, जनवरी 24, 2010

निर्वाचन अपराध से दूर रहे-आईपीसी संहिता के तहत होगी कार्यवाही

निर्वाचन अपराध से दूर रहे-आईपीसी संहिता के तहत होगी कार्यवाही

भिण्ड 23 जनवरी 2010

       कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भिण्ड सुहैल अली ने भिण्ड एवं अटैर में होने वाले मतदान के अभ्यर्थियों एवं राजनैतिक दलों से विभिन्न निर्वाचन अपराध से बचने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि भारतीय दण्ड संहिता 1860 के तहत माने गये विभिन्न अपराध से भी अभ्यर्थी बचे । अभ्यर्थियो को रिश्वत देने निर्वाचन प्रक्रिया में अनुचित असर डालने ,निर्वाचन में प्रतिसमान,मिथ्या कथन देने,अवैध संदाय के साथ साथ वैमनस्यता फैलाने से परे रहना चाहिये ।

       यदि कोई उम्मीदवार किसी व्यक्ति को किसी निर्वाचन अधिकार का प्रयोग करने के लिये उत्प्रेरित करने के उध्देश्यय से परितोष या इनम देने लेने का दोषी पाया जाता है तो उस पर 171 ख में कार्यवाही होगी । यदि कोई अभ्यर्थी किसी मतदाता को धमकी देते है या प्रलोभन देते है और निर्वाचन अधिकार के निर्वाध प्रयोग में हस्तक्षेप के दोषी पाये जाते है तो उस पर धारा 171 ग के तहत कायर्कवाही होगी । यदि  कोई अभ्यर्थी किसी निर्वाचन में किसी अन्य व्यक्ति के नाम से चाहे वह जीवित हो या मृत या किसी कल्पित नाम से मतपत्र के लिये आवेदन करता  है या मत देता है या ऐसे निर्वाचन में एक बार मत दे चुकने के पश्चात पुन: अपने नाम से मतपत्र के लिये आवेदन करता है या किसी को इस प्रकार के कार्य के लिये दुष्प्रेरित करता है तो उसके खिलाफ धारा 171घ के तहत कार्यवाही होगी ।

 

 

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