गुरुवार, मार्च 04, 2010

ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित 10 अप्रैल तक रहेगा प्रतिबंध

ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित 10 अप्रैल तक रहेगा प्रतिबंध

भिण्ड 3 मार्च 2010

       अपर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी भिण्ड बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर ध्वनि विस्तारक के उपयोग पर तत्काल प्रभाव से 10 अप्रैल तक प्रतिबंध आदेश लगाने के आदेश जारी किये है। जारी आदेश के उल्लघंन पर सक्षम न्यायालय द्वारा धारा 15 के तहत 6 माह तक के कारावास  और एक हजार का अर्थ दण्ड या दोनों से दण्डित किया जा सकेगा। जारी आदेश का पालन कराने के लिए भिण्ड जिले के अनुविभागीय राजस्व एवं दण्डाधिकारी भिण्ड, मेहगांव,गोहद, लहार एवं अटेर को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गये है।

 

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