शनिवार, अगस्त 14, 2010

दो लायसेंसी शस्त्र निलंबित

दो लायसेंसी शस्त्र निलंबित

भिण्ड 13 अगस्त 2010

       जिला दण्डाधिकारी भिण्ड ने आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17-3 बी में निहित प्रावधान अनुसार जिले के दो लायसेंसी शस्त्रों को निलंबित करने के आदेश जारी किये है। जिसके तहत लायसेंसी राजवीर सिंह पुत्र सोबरन सिंह गुर्जर निवासी बरासों और अनिल शर्मा पुत्र श्याम स्वरूप शर्मा निवासी सुभाष नगर भिण्ड के लायसेंस अन्य आदेश होने तक निलंबित किये गये है। निलंबन अवधि में शस्त्र, एम्युनेशन एवं शस्त्र लायसेंस जमा कराने के आदेश दिये गये है।

 

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