बुधवार, अगस्त 18, 2010

शस्त्र लायसेंस निरस्त

शस्त्र लायसेंस निरस्त

भिण्ड 17 अगस्त 2010

       जिला दण्डाधिकारी भिण्ड ने रिंकू उर्फ बलभद्रसिंह पुत्र भान सिंह राजपूत निवासी मौ हाल अमायन के आर्म्स लायसेंस को तत्काल प्रभाव से निरस्त किये जाने के आदेश जारी किये है। आदेश जारी करते हुये शस्त्र को जमा कराने तथा लायसेंस पंजी में लायसेंसी शस्त्र को निरस्त किये जाने का उल्लेख करने का आदेश प्रसारित किया है। पुलिस अधीक्षक भिण्ड द्वारा फरार लायसेंसी द्वारा शस्त्र का दुरूपयोग होने का प्रतिवेदन दिये जाने से लायसेंसी शस्त्र को निरस्त किया गया है।

 

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