शनिवार, अक्टूबर 31, 2020

विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थानों की भूमिका- राउंड टेबल कान्फ्रेंस आज

 मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् (मेपकास्ट) द्वारा रविवार एक नवम्बर 2020 को राउंड टेबल कान्फ्रेंस का आयोजन सुबह साढ़े 10 बजे से होटल पलाश रेसीडेंसी में किया गया है। कांफ़्रेस के मुख्य अतिथि सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री ओमप्रकाश सखलेचा होंगे।

कान्फ्रेंस का विषय 'प्रदेश के विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थानों की भूमिका आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के लिए भावी रोडमैप रखा गया है।

सम्मेलन का आयोजन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् मेपकास्ट और विज्ञान भारती के संयुक्त तत्वावधान में होगा। इस अवसर पर विज्ञान भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री जयंत सहस्त्रबुद्धे, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सचिव श्री एम. सेलवेन्द्रन, सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम सचिव श्री विवेक कुमार पोरवाल भी उपस्थित रहेंगे।

सामान्य प्रेक्षक के लाईजनिंग ऑफिसर श्री तोमर नियुक्त

 भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उपनिर्वाचन 2020 निष्पक्ष रूप से सम्पन्न कराने हेतु नियुक्त सामान्य प्रेक्षक श्री श्रीकांत शास्त्री (आईएएस) भिण्ड़ जिले की विधानसभा क्षेत्र 12-मेहगांव 13-गोहद (अ.जा.) सहित दतिया जिले की 21-भांडेर (अ.जा.) हेतु सामान्य प्रेक्षक लाइजनिंग अधिकारी कृषि विभाग भिण्ड के सहायक संचालक श्री रामसुजान शर्मा के स्थान पर अब लाईजनिंग ऑफीसर जिला पंचायत भिण्ड के परियोजना अधिकारी (मनरेगा) श्री प्रमोद सिंह तोमर को नियुक्त किया गया है। लाइजनिग अधिकारी श्री तोमर का मोबाईल नम्बर 7987273107 है

मतदान दलो को ठहराने हेतु विद्यालयों पर पटवारियों की ड्यूटी

 विधानसभा उप निर्वाचन 2020 के अन्तर्गत अनुविभागीय दण्डाधिकारी भिण्ड श्री उदय सिंह सिकरवार द्वारा विधानसभा क्षेत्र 12-मेहगांव एवं 13-गोहद के मतदान दलो को ठहरने हेतु मुन्नालाल उमावि बम्बा का किनारा भिण्ड पर पटवारी लावन श्री योगेन्द्र यादव, इम्मानुअल उमावि गौरी रोड भिण्ड पर पटवारी मूरतपुरा श्री अजय जैन, सिटी सेंटर उमावि भिण्ड पर पटवारी दबोहा श्री जीतू सिंह, जैन उमावि भिण्ड पर पटवारी श्री जिलेदार सिंह नरवरिया, शाउमावि काटनजीन भिण्ड पर पटवारी पुलावली श्री संदीप तोमर की ड्यूटी लगाई है। उन्होंने कहा कि निरीक्षक भिण्ड/उमरी/फूप/पीपरी अपने-अपने वृत से एक-एक विद्यालय पर चार कोटवार तैनात करेंगे।

निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान व्यय लेखा रजिस्टर का निरीक्षण 1 नवम्बर को

 कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत से प्राप्त जानकारी के अनुसार विधानसभा उप निर्वाचन 2020 अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र 12-मेहगांव एवं 13-गोहद(अजा) के प्रत्याशियों को निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर का निरीक्षण 1 नवम्बर 2020 को प्रातः11 बजे से सायं 5 बजे तक विधानसभा गोहद हेतु-महर्षि अरविन्द शासकीय महाविद्यालय गोहद एवं विधानसभा मेहगांव हेतु-कौशल विकास केन्द्र जनपद पंचायत मेहगांव में किया जाएगा।

विधानसभा क्षेत्र मेहगांव एवं गोहद के समस्त मतदाताओं से अपील है कि सावधानियाँ एवं उपाय अपनाएँ तथा मतदान केंद्र में उपलब्ध सुविधाओं का लाभ लेते हुए 3 नवम्बर को अवश्य मतदान करें

 प्रिय मतदाता, विधानसभा क्षेत्र मेहगांव एवं गोहद, विधानसभा क्षेत्र मेहगांव एवं गोहद में उप निर्वाचन हेतु 3 नवंबर 2020 को मतदान है, मतदान का समय प्रातः7 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। इस बार मतदान केंद्रों में आयोग द्वारा एएमएफ के सम्बंध में उल्लेखित सुविधाओं के साथ कोरोना संक्रमण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अतिरिक्त प्रावधान करने के निर्देश हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी गाइडलाईन अनुसार हर मतदान केंद्र को मतदान दिवस के पूर्व एवं मतदान दिवस के दिन सैनिटाईज किया जाएगा। मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार पर प्रत्येक मतदाता की थर्मल स्कैनिंग से तापमान लिया जाएगा।

   स्वास्थ्य मंत्रालय के मापदंड से अधिक तापमान पाए जाने पर मतदाता की पुनः थर्मल जाँच की जाएगी। पुनः जाँच में भी अधिक तापमान पाए जाने पर मतदाता को टोकन दिया जाएगा। ऐसे मतदाताओं को मतदान के आखिरी घंटे में समस्त सुरक्षा उपायों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करते हुए मतदान का अवसर दिया जाएगा। मतदान केंद्रों में सामाजिक दूरी (2 गज की दूरी) सुनिश्चित करने हेतु मार्किंग की जा रही है। मतदान केंद्रों में तीन कतारें (महिला, पुरुष तथा दिव्यांगजन/ वरिष्ठ जन हेतु) होंगी।
   प्रत्येक मतदान केंद्र में प्रवेश एवं निकास बिंदुओं में साबुन एवं सैनिटाईजर की सुविधा होगी। आवश्यकता पड़ने पर पहचान हेतु मतदाताओं को अपना मास्क हटाना होगा। पोलिंग अधिकारी के समक्ष एक समय में एक ही मतदाता रह सकेगा। हस्ताक्षर एवं ईवीएम बटन दबाकर मतदान करने हेतु ग्लव्ज प्रदान किए जाएँगे। इस प्रक्रिया दौरान मतदाता सैनिटाईजर का प्रयोग करेंगे। ऐसेकोविड मरीज जो क्वॉरंटीन हैं, उन्हें सम्बंधित मतदान केंद्रो में स्वास्थ्य अधिकारियों की निगरानी में मतदान के आखिरी घंटे में मतदान करने की अनुमति होगी।
   विधानसभा क्षेत्र मेहगांव एवं गोहद के समस्त मतदाताओं से अपील है कि सावधानियाँ एवं उपाय अपनाएँ तथा मतदान केंद्र में उपलब्ध सुविधाओं का लाभ लेते हुए 3 नवम्बर को अवश्य मतदान करें। ’’शत प्रतिशत मतदान का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु सभी मतदाता अपनी जिम्मेदारी निभाएँ, मतदान अवश्य करें।’’

मतदान हेतु पहचान के लिए 12 अन्य दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज जरूरी

 भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यह निर्देश दिए गये हैं कि मतदाताओं को मतदान की सुविधा उपलब्ध कराने तथा शत प्रतिशत मतदान को दृश्टिगत रखते हुए यह व्यवस्था की गई है कि मतदाता को मतदाता फोटो परिचय पत्र (इपिक) के अतिरिक्त मतदान करने के लिए 12 अन्य दस्तावेजों में से कोई एक मतदान केन्द्र में प्रस्तुत करना होगा। 

   मतदाता सूची में नाम होने पर मतदाता वोटर आईडी कार्ड तथा मतदाता पर्ची के अभाव में जो दस्तावेज मतदान के लिए आवष्यक होंगे, उनमें मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्रायविंग लाइसेंस, राज्य या केन्द्र सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्थानीय निकाय या अन्य निजी औद्योगिक संस्थानों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले सर्विस पहचान पत्र, बैंक या डाकघर पासबुक, पेन कार्ड, स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, पेंशन प्रमाण पत्र, सरकारी पहचान पत्र (सांसद, विधायक और विधान परिशद सदस्यों को जारी) तथा फोटोयुक्त आधार कार्ड के द्वारा मतदान किया जा सकेगा।

निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान व्यय लेखा रजिस्टर का निरीक्षण 1 नवम्बर को

 कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत से प्राप्त जानकारी के अनुसार विधानसभा उप निर्वाचन 2020 अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र 12-मेहगांव एवं 13-गोहद(अजा) के प्रत्याशियों को निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर का निरीक्षण 1 नवम्बर 2020 को प्रातः11 बजे से सायं 5 बजे तक विधानसभा गोहद हेतु-महर्षि अरविन्द शासकीय महाविद्यालय गोहद एवं विधानसभा मेहगांव हेतु-कौशल विकास केन्द्र जनपद पंचायत मेहगांव में किया जाएगा।

काउंटिंग टीम का प्रशिक्षण अब 5 नवम्बर को

 अनुविभागीय अधिकारी एवं नोडल अधिकारी प्रशिक्षण भिण्ड से प्राप्त जानकारी के अनुसार गोहद एवं मेहगांव विधानसभा के उप निर्वाचन 2020 के लिए काउंटिंग टीम के प्रशिक्षण में संशोधित कर अब 05 नवम्बर 2020 को तीन पारियों में प्रातः10 बजे से दोपहर 12 बजे तक, दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक एवं दोपहर 2 बजे से सायं 4 बजे तक जिला पंचायत भिण्ड के सभागार में किया जाएगा।

उप निर्वाचन क्षेत्रों में एक लाख 52 हजार से अधिक शस्त्र जमा कराये गये

 संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री मोहित बुंदस ने बताया कि विधानसभा उप निर्वाचन 2020 में प्रदेश के 19 जिलों में अब तक पुलिस थानों में एक लाख 69 हजार 415 लायसेंसी हथियारों में से एक लाख 52 हजार 213 हथियार जमा कराये जा चुके हैं। साथ ही 3 हजार 645 हथियार जब्त किये गए एवं 163 लायसेंस रद्द किए गए हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न कार्यवाही एवं चेकिंग के दौरान पुलिस द्वारा अब तक 40 वाहन जप्त किये गए हैं। 

   उप निर्वाचन के अंतर्गत पुलिस के 293 नाके क्रियाशील हैं। पुलिस द्वारा 8 हजार 477 गैर जमानती वारंट तामील कराए जा चुके हैं। साथ ही एक लाख एक हजार 938 लीटर अवैध मदिरा जिसका मूल्य 3.34 करोड़ रूपये है, जब्त कर कार्यवाही की गई।

गुरुवार, अक्टूबर 29, 2020

लोकतंत्र को मजबूत बनाने में सभी मतदाताओं की सहभागिता जरूरी-कलेक्टर, प्रातः 7 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा मतदान का समय

 विधानसभा उपचुनाव-2020 के तहत मेहगांव एवं गोहद  विधानसभा क्षेत्र के लिए 03 नवम्बर 2020 को मतदान प्रातः 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने विधानसभा क्षेत्र मेहगांव एवं गोहद के सभी मतदाताओं से उप चुनाव में लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए नैतिक मतदान करने की अपील करते हुए कहा है कि चुनाव लोकतंत्र की आत्मा है और सभी मतदाता लोकतंत्र के प्राण हैं। संविधान ने हमें एक अद्भुत शक्ति के रूप में मतदान करने का अमूल्य अधिकार दिया है और हमें इस अधिकार का अनिवार्य रूप से उपयोग करना चाहिए। लोकतंत्र में मतदाता अपने वोट के द्वारा अपनी पसंद के जनप्रतिनिधि को चुनता है। लेकिन अनेक मतदाता, मतदान के प्रति उदासीन होते हैं और वह मतदान न करके लोकतंत्र के आधार को कमजोर करते हैं। हम बड़े सौभाग्यशाली है कि संविधान ने हमें वोट देने का जो अधिकार दिया है, वह हमारी निर्णायक शक्ति है और उस निर्णायक शक्ति के आधार पर मतदाता लोकतंत्र के भाग्य विधाता है।

   कलेक्टर श्री रावत ने अपील करते हुए कहा है कि मेहगांव एवं गोहद विधानसभा क्षेत्र के लिए मतदान दिवस 03 नवम्बर को प्रातः 7 बजे से शाम 6 तक संवंधित विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करें। संविधान ने प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का सम्मान किया है, प्रत्येक व्यस्क व्यक्ति को वोट देने का अधिकार बिना किसी भेदभाव के दिया है और प्रत्येक मतदाता के वोट का समान महत्व है। मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं के लिए सुगम और सहज मतदान करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। सभी मतदाताओं से पुनः अपील है कि वे बिना किसी भेदभाव, प्रलोभन, जाति, धर्म, सम्प्रदाय, भाषा का भेदभाव किए बिना अपने स्वविवेक से नैतिक मतदान करें। प्रत्येक मतदाता का यह संवैधानिक कर्तव्य और दायित्व है कि वह उसे मिले मताधिकार का उपयोग करे। मतदान का महत्व समझे, समझाए और अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों, पड़ोसियों एवं परिचितों को भी मतदान करने के लिए प्रेरित करें, प्रोत्साहित करें। ताकि लोकतंत्र की बुनियाद को मजबूत करने में सभी मतदाता अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें।

01 नवम्बर की सायं 06 बजे से 03 नवम्बर की सायं 06 बजे तक बाहरी व्यक्तियों के आवागमन पर प्रतिबंध

 जिला दण्डाधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत द्वारा जिला भिण्ड पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती जिलों से लगा होने एवं जिला भिण्ड के पूर्व में हुये चुनावों में हुई हिंसात्मक घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुये जिले के समस्त विधान सभा क्षेत्रों में असमाजिक तत्वों के आवागमन से मतदान दिवस 03 नवम्बर 2020 को हिंसात्मक घटनायें घटित होने तथा मतदान में बिघ्न डालकर निष्पक्ष निर्वाचन में बाधा पड़ने की आशंका है। इस कारण जिले के बाहर से असामाजिक तत्व मतदान से एक दिन पूर्व ही जिले की सीमा में प्रवेश कर विधानसभा उप निर्वाचन 2020 के अन्तर्गत 03 नवम्बर 2020 को गड़बड़ी फैला कर मतदान प्रक्रिया को बाधित कर सकते है।

   जिला दण्डाधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने आदेश में कहा है कि उक्त स्थिति के निवारणार्थ एवं उपचारार्थ दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के प्रावधानों के अन्तर्गत ऐसे प्रवेश को रोकने के लिये मतदान को सुचारू रूप से संचालन एवं मतदान दिवस को कानून व्यवस्था लोक परिशांति आपसी सद्भाव रखने एवं स्वतन्त्र व निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिये प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी किया है। चूंकि उपरोक्त परिस्थितियों के निवारणार्थ एवं उपचारार्थ विधानसभा उप निर्वाचन 2020 सन्निकट होने से तत्काल प्रतिबंधात्मक आदेश प्रसारित किया जाना नितान्त आवश्यक है अतः ऐसी परिस्थितियों में सभी प्रभावित व्यक्तियों एवं संबंधित प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिशः सूचना देकर सुना जाना संभव नहीं है। अतः यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 (2) के प्रावधानों के अन्तर्गत एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है। जिला दण्डाधिकारी भिण्ड वीरेन्द्र सिंह रावत द्वारा 01 नवम्बर 2020 को सायं 06.00 बजे से 03 नवम्बर 2020 सायं 06.00 बजे तक जिला भिण्ड में बाहरी व्यक्तियों के आवागमन पर प्रतिबंध लगाया जाता है।
   जिला दण्डाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक भिण्ड एवं कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग भिण्ड को यह आदेश दिया है कि जिला भिण्ड के सीमावर्ती राज्य उत्तरप्रदेश की सीमा पर अस्थाई चैकियां स्थापित कर बाहरी/ असामाजिक तत्वों के व्यक्तियों के अवागमन पर रोक लगावें। उन्होंने कहा कि पुलिस अधीक्षक भिण्ड/ अनुविभागीय दण्डाधिकारी/तहसीलदार/ नायब तहसीलदार, कार्यपालिक दण्डाधिकारी से कहा है कि जिला भिण्ड में स्थित लॉज, धर्मशालायें इत्यादि तथा नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में औचक निरीक्षण कर बाहरी/असामाजिक तत्वों के संबंध में निरीक्षण कर आदेश की पालना करना सुनिश्चित करें। परन्तु यह आदेश विधान सभा उप निर्वाचन 2020 में लगे बाहरी सशस्त्र एवं सुरक्षा बल, निर्वाचन कार्य में लगे कर्मी व एम्बूलेंस पर लागू नहीं होगा।

2 व 3 नवम्बर के अखबारों में राजनैतिक विज्ञापनो के प्रकाशन से पहले विज्ञापनों का कराना होगा प्रमाणन

 भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा उप निर्वाचन 2020 के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग ने मतदान के मौके पर विद्वेषपूर्ण अथवा भ्रामक राजनैतिक विज्ञापनों के प्रकाशन एवं प्रसारण पर रोक लगाने के उद्देश्य से समाचार पत्रों यथा प्रिंट मीडिया में भी मतदान के दिन और मतदान के 1 दिन पूर्व प्रकाशित कराये जाने वाले राजनैतिक विज्ञापनों का जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन समिति से पूर्व प्रमाणन कराना अनिवार्य किया है।   

   कलेक्टर श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि जिले की मेहगांव एवं गोहद विधानसभा उप निर्वाचन के मामले में 2 व 3 नवम्बर के समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों का प्री सर्टिफिकेशन कराना होगा। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक कोई भी राजनैतिक दल या उम्मीदवार अथवा अन्य कोई संगठन या व्यक्ति विधानसभा के लिए होने वाले मतदान के दिन तथा उसके एक दिन पहले वाले दिन कोई भी विज्ञापन मीडिया प्रमाणन समिति से बिना पूर्व प्रमाणन कराये प्रकाशित नहीं करा सकेगा। अर्थात ऐसे विज्ञापनों का समाचार पत्रों यथा प्रिंट मीडिया में प्रकाशन कराने के पूर्व राज्य अथवा जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन समिति से प्रमाणन कराना अनिर्वाय होगा।
   निर्वाचन आयोग ने यह निर्देश पूर्व में सामने आये उन मामलों के संदर्भ में जारी किये हैं, जहां अंतिम चरण में भ्रामक, भड़काउ या आक्रामक स्वरूप के विज्ञापन प्रकाशित कराकर चुनावी प्रक्रिया को दूषित करने के प्रयास किये गये थे। आयोग के मुताबिक चुनाव के अंतिम दौर में ऐसे भ्रमित करने वाले विज्ञापनों के प्रकाशन के बाद इनसे प्रभावित दल अथवा प्रत्याशी के पास किसी भी प्रकार की सफाई अथवा खण्डन का अवसर नहीं होता। आयोग के अनुसार ऐसी स्थिति में स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन के लिए विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन जरूरी है।

सामान्य प्रेक्षक की उपस्थिति में माइक्रो आब्जर्वर का रैंडमाईजेशन सम्पन्न


    विधानसभा उप निर्वाचन 2020 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र 13-गोहद (अजा) के लिए माईक्रो ऑब्जर्वर का रैंडमाईजेशन सामान्य प्रेक्षक श्री श्रीकांत शास्त्री (आईएएस) की उपस्थिति में आज ई-दक्ष सेंटर कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित किया गया।
   इस अवसर पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत, संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री इकबाल मोहम्मद उपस्थित थे। सामान्य प्रेक्षक श्री श्रीकांत शास्त्री की उपस्थिति में विधानसभा क्षेत्र 13-गोहद (अजा) के लिए माइक्रो ऑब्जर्वर का रेण्डमाईजेशन के बारे में जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी श्री राहुल मीणा के द्वारा समझाया गया।

सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक मतदान दिवस 3 नवम्बर को वाहनों के चलने पर प्रतिबंध

 विधान सभा उप निर्वाचन 2020 के अन्तर्गत मतदाताओं को किसी प्रकार का प्रलोभन एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से विशेष सतर्कता बरती जाकर जिला भिण्ड में विधानसभा क्षेत्र 12-मेहगांव एवं 13-गोहद अजा के सीमान्तर्गत जिला दण्डाधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत द्वारा 03 नवम्बर 2020 को होने वाले मतदान के दिन प्रातः 5 बजे से सायं 9 बजे तक वाहनों के चलने पर प्रतिबंधित किया है।

   जिला दण्डाधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने आदेश में कहा है कि उक्त नियम निम्न पर लागू नहीं होगा। जिनमें विधानसभा उप निर्वाचन 2020 में लगे शासकीय एवं अधिग्रहीत वाहन, कानून व्यवस्था में लगे वाहन, विधानसभा उप निर्वाचन में लगे अधिकारी यान, कर्मचारी यान के वाहन एवं फायर बिग्रेड, एम्बूलेंस, बीमार सुधार मरीजो को इलाज हेतु ले जाने वाले वाहन एवं अन्य विहित अनुमति प्राप्त वाहनो पर यह आदेश लागू नहीं होगा।

मतदान दिवस 3 निवम्बर को संवेतनिक ( वेतन नहीं कटेगा) अवकाश

 कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश के निर्देशानुसार रिक्त विधानसभा क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाले समस्त मतदान केन्द्रों में कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत कारखानो में कार्यरत कामगारों को मताधिकार का उपयोग करने की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए कारखाना प्रबंधको को मतदान के दिन 3 नवम्बर 2020 में लोक प्रतिनिधित्व की धाराओं में निहित प्रावधान अनुसार संवेतनिक अवकाश घोषित किया है।

   किसी कारोबार, व्यावसाय, औद्योगिक उपकरण या किसी अन्य स्थापना में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को जो विधानसभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, उक्त अवकाश के कारण उसकी मजदूरी में कटौत्री नहीं की जाएगी, यदि नियोजक द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो 500 रूपए तक के जुर्माने का दण्डनीय होगा।

पंचायत और नगर पालिका चुनावों हेतु वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा

 राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निर्देशानुसार नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2020-21 के लिए जिला स्तर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी/आरओ/एआरओ/नोडल अधिकारी, डिस्ट्रिक ई-गवर्नेस मैनेजर, जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स, निर्वाचन अधीक्षक एवं डाटा एन्ट्री ऑपरेटर को निर्वाचन से संबंधित विभिन्न विषयो पर बीसी के माध्यम से आयोग के राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा।

   कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि प्रशिक्षण लेने वाले अधिकारियों को पत्र के माध्यम से अवगत करा दिया गया है। प्रशिक्षण लेने वाले अधिकारी/कर्मचारी बीसी के माध्यम से आयोग के द्वारा दिए जाने वाले प्रशिक्षण में उपस्थित होकर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे तथा समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं समस्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार भी प्रशिक्षण में उपस्थित रहेंगे।

मतदान दलो के ठहरने हेतु 1 से 5 नवम्बर तक सभी धर्मशालायें अधिग्रहीत कर कब्जे में ली गईं , अब 30 अक्टूबर तक जमा हो सकेंगे आवेदन

 विधानसभा उप निर्वाचन 2020 के अन्तर्गत उप खण्ड मजिस्ट्रेट अनुभाग भिण्ड श्री  सिकरवार द्वारा विधानसभा क्षेत्र मेहगांव एवं गोहद का निर्वाचन सम्पन्न कराने हेतु मतदान दलो के ठहने हेतु पवैया धर्मशाला लश्कर रोड भिण्ड, व्यापार मण्डल धर्मशाला इटावा रोड भिण्ड, अग्रवाल धर्मशाला हाउसिंग कॉलौनी भिण्ड, धनवंतरी बाई धर्मशाला बतासा बाजार भिण्ड, परशुराम धर्मशाला माधौगंज हाट भिण्ड, संतोषी माता मंदिर धर्मशाला अटेर रोड भिण्ड एवं स्वर्णकार समाज धर्मशाला गढैया भिण्ड को 1 नवम्बर से 5 नवम्बर 2020 तक अधिग्रहण की जाती है।

मतदान दलो को ठहराने हेतु विद्यालयों पर पटवारियों की ड्यूटी

 विधानसभा उप निर्वाचन 2020 के अन्तर्गत अनुविभागीय दण्डाधिकारी भिण्ड द्वारा विधानसभा क्षेत्र 12-मेहगांव एवं 13-गोहद के मतदान दलो को ठहरने हेतु मुन्नालाल उमावि बम्बा का किनारा भिण्ड पर पटवारी लावन श्री योगेन्द्र यादव, इम्मानुअल उमावि गौरी रोड भिण्ड पर पटवारी मूरतपुरा श्री अजय जैन, सिटी सेंटर उमावि भिण्ड पर पटवारी दबोहा श्री जीतू सिंह, जैन उमावि भिण्ड पर पटवारी श्री जिलेदार सिंह नरवरिया, शाउमावि काटनजीन भिण्ड पर पटवारी पुलावली श्री संदीप तोमर की ड्यूटी लगाई है। उन्होंने कहा कि निरीक्षक भिण्ड/उमरी/फूप/पीपरी अपने-अपने वृत से एक-एक विद्यालय पर चार कोटवार तैनात करेंगे।

30 अक्टूबर, 31 अक्टूबर एवं 1 नवम्बर को कार्यालय खुले रखने के निर्देश

 कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने समस्त कार्यालय प्रमुखों को पत्र जारी कर कहा है कि विधानसभा उप निर्वाचन 2020 के तहत मतदान दलो, माइक्रो आब्जर्वर के नियुक्ति आदेश का वितरण अवकाश दिनांक 30 अक्टूबर, 31 अक्टूबर एवं 1 नवम्बर 2020 में किया जाएगा।

   कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने समस्त कार्यालय प्रमुखो को निर्देश दिए है कि उक्त दिनांको में कार्यालय खुला रखा जाकर किसी जिम्मेदार अधिकारी की व्यवस्था की जाए, ताकि जिला निर्वाचन कार्यालय में भेजे जाने वाले मतदान कर्मियों के नियुक्ति आदेशो की समय पर तामीली हो सके। उन्होंने कहा कि यदि किसी कार्यालय में जिला निर्वाचन कार्यालय से भेजे जाने वाले पत्रों की प्राप्ति हेतु कोई अधिकारी/कर्मचारी उपलब्ध नहीं मिलता है, तो कार्यालय प्रमुख के विरूद्व कार्यवाही की जाएगी।

माईक्रो आब्जर्वर का द्वितीय प्रशिक्षण 30 अक्टूबर को

 कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत के निर्देशन में चलाए जा रहे प्रशिक्षण अभियान के अन्तर्गत विधानसभा उप निर्वाचन 2020 के लिए विधानसभा क्षेत्र मेहगांव एवं गोहद के माईक्रो ऑब्जर्वर का द्वितीय प्रशिक्षण 30 अक्टूबर 2020 को जिला पंचायत भिण्ड के सभागार में प्रातः10 से 12 बजे तक दोपहर 12 से 02 बजे तक एवं दोपहर 2 बजे सायं 4 बजे तक तीन पालियों में आयोजित किया जाएगा।