मंगलवार, दिसंबर 08, 2009

नगर पालिका मतदान में मान्य होगें 16 पहचान पत्र

नगर पालिका मतदान  में मान्य होगें 16 पहचान पत्र

भिण्ड 7 दिसम्बर 2009

      कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुहेल अली ने सोमबार को सम्पन्न नगरपालिका भिण्ड की स्टेडिंग की बैठक में अभ्यर्थी एवं राजनैतिक दलों को बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग  द्वारा नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के निर्वाचन में मतदाताओं की पहचान स्थापित करने के लिये 16 पहचान पत्र मान्य किए है।  मतदाताओं को मतदान के वक्त मान्य किये गये दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज दिखाना अनिवार्य होगा। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मान्य किए गए पहचान पत्रों में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदान किया गया मतदान पहचान पत्र राशन कार्ड, नीला राशन कार्ड, बैंक एवं किसान तथा डाक घर पासबुक, शस्त्र लाइसेंस, फोटो युक्त सम्पत्ति दस्तावेज जैसे पट्टा रजिस्ट्रीकरण विलेख आदि, विकलांगता प्रमाण पत्र निराश्रित प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, ड्रायविंग लाइसेंस, आयकर पहचान पत्र (पीएएन कार्ड) राज्य केन्द्र सरकार तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और स्थानीय निकाय या अन्य निजी औद्योगिक संस्थानों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले सेवा पहचान पत्र छात्र पहचान पत्र, सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी, अजा, अजजा, अन्य पिछडा वर्ग के प्रमाण पत्र, पेंशन दस्तावेज, जैसे भूतपूर्व सैनिक पेंशन अदायगी आदेश, भूतपूर्व सैनिक विधवा, आश्रित प्रमाण पत्र, रेल्वे पहचान पत्र तथा स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र शामिल है।

 

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