मंगलवार, दिसंबर 08, 2009

स्टेण्डिग कमेटी की बैठक सम्पन्न निष्पक्ष चुनाव कराने सहयोग करें-कलेक्टर अली

स्टेण्डिग कमेटी की बैठक सम्पन्न निष्पक्ष चुनाव कराने सहयोग करें-कलेक्टर अली

भिण्ड 7 दिसम्बर 2009

      नगर पालिका भिण्ड के निर्वाचन की तैयारियों के संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भिण्ड सुहेल अली एवं पुलिस अधीक्षक चंचल शेखर की अध्यक्षता में सोमबार को स्टेण्ंडिग कमेटी की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में अपर कलेक्टर एवं कानून व्यवस्था प्रभारी अधिकारी छोटे सिंह, उप जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल चांदिल सहित विभिन्न राजनैतिक दलों के पदाधिकारी एवं नगर पालिका भिण्ड के अध्यक्ष एवं वार्ड पार्षद के अभ्यर्थी  उपस्थित थे।

      कलेक्टर सुहेल अली ने अभ्यर्थी एवं राजनैतिक दलो से आचरण संहिता का पालन करने की अपेक्षा करते हुये निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न कराने सहयोग करने और एक दूसरे पर  आरोप प्रत्यारोप लगाने से बचने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थी एवं राजनैतिक दल शासकीय भवनों पर सम्पत्ति विरूपण न करे। निर्वाचन हेतु प्रकाशित किए जाने वाले पोस्टर एवं पैम्पलेट पर प्रकाशित मुद्रक का नाम अनिवार्य रूप से दर्ज कराए और प्रात:6 से रात्रि 10 बजे तक ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग अनुमति के आधार पर करें।

स्टेडिंग समिति की बैठक में अपर कलेक्टर छोटे सिंह द्वारा जानकारी दी गई थी नगर पालिका भिण्ड के  अध्यक्ष पदों के उम्मीदवारों प्रत्येक तीन दिन में व्यय लेखा देना होगा। किसी भी अभ्यर्थी एवं राजनैतिक दलों को मतदाताओं को लुभाने पर दण्डात्मक कार्यवाही होगी। नगर पालिका भिण्ड के लिए 14 को होने वाले मतदान हेतु 12 दिसम्बर की शाम 5 बजे से चुनाव प्रचार बंद होगा।

उन्होंने बताया कि मतदान दिवस पर राजनैतिक दल एवं अभ्यर्थी 100 मीटर के दायरे में अस्थाई पोलिंग बूथ नही बना सकेगें। अभ्यर्थी एवं राजनैतिक दल मतदाताओं को केवल सादी पर्ची जिसमें मतदाता का नाम एवं क्रमांक तथा मतकेन्द्र का उल्लेख होना दे सकेगें। मतदान दिवस के लिए अध्यक्ष पद के उम्मीदवार प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए एक-एक अभिकर्ता नियुक्त कर सकेगें जबकि पार्षद पदों के अभ्यर्थी केवल वार्ड में बनाए गये मतकेन्द्र बार एक अभिकर्ता नियुक्त कर सकेगें। मतदान केन्द्र पर एक समय में एक अभिकर्ता उपस्थित रहेगा मतदान केन्द्र से बार-बार अभिकर्ताओं की बदली नही हो सकेगी। नियुक्त एजेन्ट को मतकेन्द्र के भीतर परिचय पत्र लगाना होगा अनिवार्य होगा। मतदान दिवस पर अभ्यर्थी एवं नियुक्त किए गये अभिकर्ता प्रात:7.30 तक मतदान केन्द्र तक उपस्थित हो सकेगें। अभिकर्तागण मतदान के पूर्व एंव मतदान के बाद शील्ड की जाने वाली मतपेटियों पर हस्ताक्षर कर सकेगें। इसी तरह मतदान दिवस पर अभिकर्ता पीठासीन अधिकारी से मतपत्र लेखा की प्रति ले सकेगें। मतदान के पश्चात सूदृढ कक्ष में रखी जाने वाली मत पेटियों की कार्यवाही के वक्त भी अभ्यर्थी एवं उनसे अभिकर्ता उपस्थित हो सकेगें।

अध्यक्ष पद की गणना हेतु वार्ड वार नियुक्त होगें अभिकर्ता

अपर कलेक्टर छोटे सिंह ने अभ्यर्थियों एवं राजनैतिक दलों को बताया कि नगर पालिका के अध्यक्ष पद हेतु डाले गये मतों की गिनती के लिए वार्ड वार अभिकर्ता नियुक्त किए जा सकेगें। इलेक्शन एजेन्ट एवं अभ्यर्थी मतगणना प्रक्रिया का घूमकर अवलोकन कर सकेगें। जबकि वार्ड पार्षद की मतगणना हेतु केवल एक अभिकर्ता नियुक्त होगा।

 

मतदान दिवस पर बाहरी व्यक्ति नही रूक सकेगें  48 घण्टे पूर्व छोडना होगा क्षेत्र

अपर कलेक्टर छोटे सिंह ने स्टेडिंग समिति की बैठक में नगर पालिका भिण्ड के अभ्यर्थियों एवं राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों को जानकारी देते हुये बताया कि मतदान समाप्त होने के 48 घण्टे पूर्व अर्थात चुनाव प्रचार समाप्ति तक संबंधित तहसील के निवासरत व्यक्तियों को छोडकर अन्य तहसीलों में निवास करने वाले व्यक्तियों सहित जिले के बाहर व्यक्ति निर्वाचन क्षेत्र में नही रूक सकेगें।

मतदान प्रक्रिया का त्रिस्तरीय व्यवस्था से  होगा संघन निरीक्षण

मतदाताओं को डराने वाले लोगों पर होगी कडी कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक चंचल शेखर ने निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए मतदान दिवस पर की जाने वाली सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी देते हुये बताया कि पुलिस प्रशासन द्वारा त्रिस्तरीय व्यवस्था के तहत मतदान केन्द्रों का सघन निरीक्षण होगा। जिसके तहत मोबाईल गश्त दल पुलिस अधिकारी जोनल एवं सेक्टर अधिकारी सतत भ्रमण करेगें। पुलिस अधीक्षक ने अभ्यर्थियों एवं राजनैतिक दलों से दो टूक शब्दों में कहा कि मतदान प्रक्रिया में गडबडी करने वाले लोगों को बक्शा नही जाएगा। उन्होंने कहा कि मतदाताओं को डराने वाले असामाजिक तत्वों की जानकारी अभ्यर्थी एवं राजनैतिक दल तत्काल दे ताकि शरारती तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जा सके। आपने अभ्यर्थी एवं राजनैतिक दलों के व्यक्तियों से मतदान प्रक्रिया को बाधित करने वाले तत्वों की जानकारी मोबाईल क्रमांक 94251-68963 सहित निर्वाचन कन्ट्रोल रूम 242361 और पुलिस कन्ट्रोल रूम क्रमांक 07534-244514 पर देने की अपेक्षा की।

चुनावी शिकायते प्राप्त करने विशेष व्यवस्था

पुलिस अधीक्षक चंचल शेखर ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय भिण्ड में निर्वाचन संबंधी शिकायतों की जानकारी प्राप्त करने के लिए विशेष लेटर बॉक्स की व्यवस्था की गई है। इस लेटर बॉक्स में अभ्यर्थी एवं राजनैतिक दल सहित जनसामान्य लोग मतदान प्रक्रिया प्रभावित करने वाले लोगों की अधिकृत जानकारी दे सकते है। इसी तरह कौन व्यक्ति मतदान के दौरान असुरक्षा का माहौल बना रहा है की जानकारी भी दे सकते है। आपने निष्पक्ष एवं शातिपूर्ण मतदान प्रक्रिया सम्पन्न कराने के लिए अभ्यर्थियों एवं राजनैतिक दलों से सयम से व्यवहार करने तथा प्रशासन को सहयोग करने की अपेक्षा की। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थी एवं राजनैतिक दल केवल संका के आधार पर नही बल्कि साक्ष्य के आधार पर चुनाव में होने वाली गडबडियों की जानकारी तत्काल दे। उन्होंने बतायाकि संवदेनशील बूथ पर 4 शसस्त्र कर्मी तैनात रहेगें। मतदाताओं को डराने वाले व्यक्तियों पर कडी कार्यवाही होगी।

नगर पालिका भिण्ड में 14 दिसम्बर को होने वाले मतदान प्रक्रिया को सुरक्षित रूप से सम्पन्न कराने के लिए सघन नाकेबंदी की जाएगी। जिसके तहत 12 एवं 13 दिसम्बर की रात्रि को सभी वाहनों की जांच कर तलाशी ली जाएगी।

 

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