रविवार, दिसंबर 13, 2009

गणना पर्यवेक्षक एवं सहायकों का प्रशिक्षण सम्पन्न भिण्ड, मेहगांव,गोहद और लहार में प्रशिक्षण सम्पन्न

गणना पर्यवेक्षक एवं सहायकों का प्रशिक्षण सम्पन्न भिण्ड, मेहगांव,गोहद और लहार में प्रशिक्षण सम्पन्न

भिण्ड 12 दिसम्बर 2009

      भिण्ड जिले की नगर पालिका आम निर्वाचन की मतगणना के लिए नियुक्त किए गये गणना पर्यवेक्षक एवं गणना सहायकों का  शनिवार को प्रशिक्षण सम्पन्न हुआ। मास्टर्स ट्रेनर्स द्वारा गणना पर्यवेक्षक एवं सहायकों को मतगणना के संबंध में विस्तृत जानकारी दी जाकर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रसारित निर्देशों की जानकारी दी गई। एमजेएस महाविद्यालय भिण्ड में सम्पन्न हुए प्रशिक्षण में  नगर पालिका भिण्ड एवं नगर पंचायत फूफ एवं अकोडा के गणना पर्यवेक्षक एवं गणना सहायको को मास्टर्स ट्रेनर्स डा रामवीर सिंह सिसोदिया, डा रियाज अली, डा ब्रजेश कुमार, डा अनूप श्रीवास्तव द्वारा प्रशिक्षित किया गया। इस मौके पर रिटर्निग एवं सहायक रिटर्निग अधिकारी भिण्ड डीआर कुर्रे,के.आर. चौकीकर, एस.एल.दौहरे, अशौक सैन तथा ज्ञानस्वरूप पटेल भी उपस्थित थे। इसी तरह मेहगांव में मेहगांव एवं गोरमी, नगर पंचायत गोहद में गोहद एवं मौ, और नगर पंचायत लहार में लहार, मिहोना,दबोह और आलमपुर के गणना सुपर वाईजर एवं सहायकों का प्रशिक्षण सम्पन्न हुआ।

मतगणना दल निष्पक्षता प्रदर्शित करें

       मास्टर ट्रेनर्स द्वारा गणना सुपरवाईजर एवं सहायकों को मतगणना कार्य में निष्पक्षता बरतने पर जोर दिया गया। प्रशिक्षण में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों की जानकारी देते हुये बताया कि एक वार्ड में डाले गये मतपत्रों की गणना एक ही मेज पर की जाएगी यदि वार्ड में एक से अधिक मतदान केन्द्र है तब भी उनमें डाले गये मतों की गणना बारी बारी से उसी मेज पर की जाएगी।  इसी तरह निर्वाचन कर्तव्य मतपत्रों की गणना रिटर्निग अधिकारी द्वारा स्वयं की जाए। गणना मेज पर सील बंद मतपेटी या मतपेटियों के साथ-साथ मतपत्र लेखा एवं प्रारूप 18 स्ट्रॉग रूम से निकालकर प्रथक से रखवाएें। निर्वाचन कर्तव्य मतपत्रो की गणना का परिणाम परिशिष्ट 7 के प्रारूप 20 और गणना का अंतिम परिणाम परिशिष्ट 11 के प्रारूप 22 में घोषित किए जाएगें। निर्वाचन की घोषणा सहविवरणी परिशिष्ट 12 के प्रारूप 23 और निर्वाचन का प्रमाण पत्र परिशिष्ट 13 के प्रारूप 24 में दिए जाएगें। मतगणना के प्रारंभ में सर्वप्रथम निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र की संवीक्षा तथा गणना का कार्य करें।

      मतगणना हेतु मतपत्र अभ्यर्थी वार बनाए गये खाने में रखे जाए तथा संदिग्ध मतपत्र अलग से रखें। प्रशिक्षण में मतपत्रो को खाने में रखने वक्त विशेष सावधानी बरतने अभिकर्ताओं को बताने और 50-50 के बंडल में अभ्यर्थीवार वंडल बनाने के निर्देश दिए। गणना मेज पर मतपत्रों की संवीक्षा में ऐसे मतपत्र जिसकी विधिमान्यता के बारे में गणना पर्यवेक्षक के लिए निर्णय लेना संभव नही हो तो ऐसे मतपत्र को संदिग्ध मतपत्र वाले खाने में रखे और संदिग्ध मतपत्रों की जांच रिटर्निग या सहायक रिटर्निग अधिकारी की मेज पर कराए।

      मतगणना प्रशिक्षण में मतपत्र को किन-किन कारणों से खारिज किया जा सकता है की विस्तृत जानकारी दी गई। इसी तरह विधिमान्य एवं अभिधिमान्य मतपत्र के बारे में बरती जाने वाली सावधानियॉ की जानकारी दी गई। इसी तरह अभ्यर्थी वार बनाए गये बंडलों में से रेण्डम चैकिंग करने के निर्देश दिए गये। गणना के अंतिम परिणाम हेतु प्रारूप 22 के आधार पर परिशिष्ट 12 के प्रारूप 23 में निर्वाचन की घोषणा सह विवरण तैयार करने अभ्यर्थियों को मिले विधिमान्य मत की घोषणा की जानकारी दी।

 

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