मंगलवार, अप्रैल 20, 2010

फर्जी जानकारी देकर गेहूं विक्री करने पर दो लोगों को नोटिस जारी 24 तक जबाव मांगा

फर्जी जानकारी देकर गेहूं विक्री करने पर दो लोगों को नोटिस जारी 24 तक जबाव मांगा

जबाव न देने पर आईपीसी धारा 420 प्रकरण दर्ज होगा

भिण्ड 19 अप्रैल 2010

       कलेक्टर रघुराज राजेन्द्रन द्वारा समर्थन मूल्य पर विक्री के लिए आने वाले वास्तविक कृषकों को ही समर्थन मूल्य का लाभ दिलाने का अभियान शुरू किया है। इस क्रम में एसडीएम भिण्ड एमके माथुर द्वारा सेवा सहकारी समिति दीनपुरा के ग्राम कनावर मेहगांव के हरेन्द्र पुत्र रामनारायण और दिनेश नारायण पुत्र वासदेव को फर्जी जानकारी के आधार पर गेहूं की विक्री करने के कारण  बताओं नोटिस जारी कर 24 अप्रैल तक अनुविभागीय दण्डाधिकारी न्यायालय में समक्ष में उपस्थित होकर जबाव देने के आदेश जारी किये गये है। निर्धारित तिथि तक जबाव नही प्रस्तुत करने पर आईपीसी की धारा 420 के तहत प्रकरण पंजीबद्व किया जाएगा।

       हरेन्द्र पुत्र रमेश नारायण के रिकार्ड के निरीक्षण में पाया गया कि 0.23 हैक्टेयर भूमि है जिसके आधार पर उसके द्वारा 57.50 क्विंटल गेहूं समर्थन मूल्य पर बैचा गया। इसी तरह हरेन्द्र पुत्र रामनारायण जिसके पास भी 0.23 हैक्टेयर भूमि है उसके द्वारा 40.50 क्विंटल गेहूं कृषि उपज मण्डी भिण्ड पर बैचा गया। दोनो व्यक्तियों के उपलब्ध 0.23 हैक्टेयर भूमि में से 57.50 क्विंटल और 40.50 क्विंटल गेहूं का उत्पादन होना संभव नही है। जिसके चलते उन्हें कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है।

 

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