विधानसभा उप निर्वाचन 2020 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र 12-मेहगांव एवं
13-गोहद अजा तथा विधानसभा क्षेत्र मेहगांव एवं गोहद से लगी जिले की अन्य
सीमावर्ती विधानसभा भिण्ड/अटेर/लहार में तीन किलो मीटर सीमा में मतदान
दिनांक 3 नवम्बर 2020 को निष्पक्ष मतदान कराए जाने हेतु मतदान समाप्ति के
48 घण्टे पूर्व से मतदान समाप्ति तक भिण्ड जिले की उक्त क्षेत्रानतर्गत आने
वाली देशी/विदेषी मदिरा की फुटकर विक्र्री की दुकाने/ बाइन आउटलेट एवं
बिनिर्माणी इकाई (मै.हिमालयन एल्स प्रालि मालनपुर ) पर मदिरा का बिनिर्माण
एवं प्रदाय प्रतिबंधित कर शुष्क दिवस घोषित किया गया है।
कलेक्टर एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने 1 नवम्बर 2020 को सायं 6
बजे से 3 नवम्बर 2020 को मतदान समाप्ति तक मदिरा की कोई भी विदेषी/ देषी
मदिरा दुकान, होटल, रेस्टोरेंट क्लब और मदिरा परोसने वाले अन्य
प्रतिष्ठानो में किसी भी व्यक्ति को मदिरा बेची/ परोसी न जावे एवं किसी भी
व्यक्ति द्वारा अवैध मदिरा का भण्डारण, विक्री, परिवहन एवं आधिपत्य
विनिर्माण आदि न करने संबंधी आदेष जारी किया है।
मंगलवार, अक्टूबर 27, 2020
दारू पहले ले लें पी लें वरना 01 से 3 नवम्बर तक शुष्क दिवस घोषित
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