भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा उप निर्वाचन 2020 के अंतर्गत प्रिंट
मीडिया में मतदान दिवस के एक दिन पूर्व अर्थात् 2 एवं 3 नवंबर 2020 में
प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन अनिवार्य किया गया है। यह
प्रमाणीकरण राज्य एवं जिला स्तर पर गठित एमसीएमसी (मीडिया प्रमाणन एवं
अनुवीक्षण समिति) द्वारा किया जावेगा।
किसी भी राजनैतिक
दल/अभ्यर्थी या अन्य संगठन/व्यक्ति द्वारा प्रिंट मीडिया में 2 एवं 3
नवम्बर को विज्ञापन प्रकाशित करने से पूर्व विज्ञापन की विषय सूची को, जिला
एवं राज्य स्तरीय, जैसी भी स्थिति हो एमसीएमसी से पूर्व प्रमाणन कराना
आवश्यक होगी।
शनिवार, अक्टूबर 24, 2020
मतदान दिवस के एक दिन पूर्व से बिना प्रमाणीकृत विज्ञापन पर रोक
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