नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र.भोपाल के निर्देशानुसार भिण्ड जिला अन्तर्गत नवगठित नगर परिषद रौन एवं मालनपुर के प्रथम वार्डो के आरक्षण की कार्यवाही नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा ’’क’’ एवं उसके अन्तर्गत बनाए गए नियम म.प्र.नगर पालिका/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग तथा महिलाओं के लिए वार्डो की आरक्षण की कार्यवाही नियम 1994 के नियम 3 (4) एवं उप नियम (1),(2) तथा (3) के प्रावधान अनुसार 20 नवम्बर 2020 को जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय भिण्ड के सभागार में दोपहर 12 बजे से कलेक्टर द्वारा की जाएगी।
बुधवार, नवंबर 18, 2020
नवगठित नगर परिषद रौन एवं मालनपुर के वार्डो के आरक्षण की कार्यवाही 20 नवम्बर को
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