प्रात: 6 से रात्रि 10 बजे तक प्रचार की अनुमति
जिला निर्वाचन अधिकारी भिण्ड सुहेल अली ने बताया कि नगर पालिका आम निर्वाचन में प्रात:6 से रात्रि 10 बजे तक चुनाव प्रचार की अनुमति होगी। रात्रि 10 बजे के बाद से प्रात:6 बजे की अवधि में चुनाव प्रचार प्रतिबंधित रहेगा। आपने चुनाव प्रचार कार्य में लगे ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उल्लघन नही होने देने और लाउड स्पीकर से नागरिकों विशेषकर बुजुर्गो एवं रोगी जनों को परेशान नही होने देने की अपील की। इसी तरह प्रचार कार्य में वाहनों का उपयोग करते वक्त मोटर व्हीकल एक्ट का पालन करनें तथा प्रचार से जुडे वैनर्स एवं होर्डिग्स को अनुमति लेकर ही लगाने की सलाह दी गई।
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