चुनाव प्रचार में डी जे उपयोग पर प्रतिबंध
भिण्ड 1 दिसम्बर 2009
जिला निर्वाचन अधिकारी भिण्ड सुहेल अली ने बताया कि नगरीय निकाय आम निर्वाचन के लिए डी.जे.उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रचार के लिये राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों को डी जे उपयोग की अनुमति नही दी जाएगी। राजनैतिक दल एवं अभ्यर्थी चुनाव प्रचार के लिये अनुमति लेकर ही निर्धारित डेसीबल के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग कर सकेगें। प्रचार कार्य में उपयोग लाये जाने वाले यंत्रों की सघन जांच की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा लागू की गई आचार संहिता के तहत राजनैतिक दल एवं अभ्यर्थी रथ के रूप में प्रचार वाहन नही निकाल सकेगें। प्रचार वाहन में निर्धारित आकार से बडे पोस्टर बैनर नही लगाये जा सकेगें। बिना अनुमति के प्रचार होने पर वाहन जप्त किये जाएगे।
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