स्वतंत्रता संग्राम सैनिक की चिकित्सा सहायता अनुदान में संशोधन
50 हजार रूपये तक स्वीकृत हो सकेगी अनुदान राशि
भिण्ड 22 अप्रैल 2010
राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सैनिक की चिकित्सा सहायता अनुदान नियम-1986 में किये गये संशोधन अनुसार अब 50 हजार रूपये की अनुदान राशि स्वीकृत की जा सकेगी। जिनमें से 20 हजार रूपये तक की चिकित्सा सहायता अनुदान राशि स्वीकृत करने के लिए संबंधित जिला कलेक्टर अधिकृत होगें और 20 हजार रूपये से अधिक राशि के चिकित्सा सहायता अनुदान के प्रकरण संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा अनुशंसा सहित स्वीकृति के लिए राज्य शासन को अग्रेसित किया जाएगा। उक्त संशोधन 21 जनवरी 2010 से प्रभावशील हुआ है।
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