शुक्रवार, अप्रैल 23, 2010

बाल विवाह की रोकथाम कडाई से हो-कलेक्टर

बाल विवाह की रोकथाम कडाई से हो-कलेक्टर

ग्रामों में मुनादी कर प्रचार के निर्देश

भिण्ड 22 अप्रैल 2010

       कलेक्टर भिण्ड ने अक्षय तृतीया 16 मई पर बाल विवाह की रोकथाम कडाई से करने के निर्देश दिए है। इस संबंध में मैदानी राजस्व अमले, पुलिस अधिकारियों, महिला एवं बाल विकास, पंचायत एवं सामाज कल्याण विभाग को बाल विवाह की रोकथाम के लिए हर संभव कार्यावाही करने पर जोर दिया गया है। बाल विवाह की रोकथाम के लिए ग्रामों में पटवारी एवं कोटवार के माध्यम से मुनादी कराने, आंगनबाडी कार्यकर्ताओं एवं सुरपरवाईजर को उनके कार्य क्षेत्र में लागू किये गये प्रावधानों का प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिये गये है। जिले के सभी थाने को 16 मई अक्षय तृतीया पर होने वाले संभावित बाल विवाह की रोकथाम के लिए सघन कार्यवाही करने के लिए कहा गया है। कलेक्टर ने जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास को निर्देश दिये है कि प्रत्येक कार्यकर्ता उनके क्षेत्र में होने वाली संभावित शादियों के संबंध में जिला स्तर पर दे। यदि बाल विवाह होने की जानकारी मिलती है तो तत्परता से बाल विवाह को रोके जाने की कार्यवाही की जाए।

बाल विवाह की गोपनीय सूचना दे

       कलेक्टर भिण्ड ने जिले के सभी नागरिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों एवं मीडिया प्रतिनिधियों से अपेक्षा की है कि वे बाल विवाह की रोकथाम के लिए आगे आए। जिले के किसी भी अंचलों में यदि बाल विवाह होना पाया जाता है तो उसकी गोपनीय सूचना जिला नियंत्रण कक्ष के दूरभाष 07535-2300223 और 230032 क्रमांक पर देने की सलाह दी गई है।

 

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