शुक्रवार, अप्रैल 23, 2010

ग्राम सभाओं में जनगणना कार्य की जानकारी प्रचारित हो

ग्राम सभाओं में जनगणना कार्य की जानकारी प्रचारित हो

भिण्ड 22 अप्रैल 2010

       कलेक्टर भिण्ड ने जिले के सभी ग्रामों में जनगणना कार्य की जानकारी प्रचारित करने के निर्देश दिये है। इस संबंध में जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों, राजस्व निरीक्षकोंट, पटवारियों तथा ग्राम पंचायत के सचिवों को निर्देश दिये गये है कि राष्ट्र व्यापी अभियान के तहत जारी अप्रैल माह से शुरू हुए जनगणना कार्य की जानकारी ग्रामीणों तक पहुंचाई जाए। जनगणना कार्य सितम्बर मासांन्त तक जारी रहेगा।

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर तैयार करने के लिए अपेक्षित व्यौरा इस चरण में दर्ज किया जाएगा। जनगणना संबंधी कार्यो का दूसरा चरण 9 फरवरी से 5 मार्च 2011 तक संचालित होगा।  जनगणना अधिनियम 1948 के तहत जनता द्वारा किसी प्रकार की भूल करने पर दण्ड लगाने के लिए अधिनिमय की धारा 11 में प्रावधान किये गये है। जनगणना अधिकारी स्थानीय क्षेत्र की सीमा में सभी व्यक्तियों से ऐसे सभी प्रश्न पूछ सकेगा। जिन्हें पूछने के लिए उसी केन्द्र सरकार द्वारा इस निमित्त जारी और राजपत्र में प्रकाशित किये गये अनुदेशों द्वारा निर्दिष्ट किया गया है। जनगणना अधिनियम 1948 की धारा एक के तहत अपनी सर्वोत्तम जानकारी या विश्वास के अनुसार बैध रूप से उत्तर देने के लिए बाध्य होगा। कोई ऐसा व्यक्ति जो जनगणना कार्यालय में अतिचार करेगा उस पर 1 हजार रूपये का जुर्माना और 3 वर्ष तक कारावास हो सकेगा। कोई भी व्यक्ति परिवार के स्त्री सदस्य का नाम बताने के लिए बाध्य नही होगा। इसीतरह कोई भी स्त्री अपने पति या मृत पति या किसी अन्य व्यक्ति का नाम बताने के लिए बाध्य नही होगा। जिसका नाम बताने के लिए उसे रिवाज द्वारा प्रतिबंधित किया गया हो।

किसी गृह, आहते या अन्य स्थान का उपभोग करने वाला व्यक्ति जनगणना अधिकारियों को प्रवेश करने की आज्ञा देग। जनगणना अधिकारी स्थानीय क्षेत्र में जिसके लिये उसकी नियुक्ति की गई है किसी निवास वाणिज्य संस्थान जनगणना करते समय नियोजित व्यक्तियों के बारे में ऐसे गृह उसके विनिर्दिष्ट भाग के उपभोगी द्वारा उसके ऐसी विशिष्टियाँ जैसी जनगणना आयुक्त निर्दिष्ट करें भरने के प्रयोजन के लिए रख सकेगा या रखवा सकेगा। जब ऐसी अनुसूची रख दी जाएगी तब यथा स्थिति व्यक्ति या संस्थान के सदस्य अपनी सर्वोत्तम जानकारी या विश्वास के अनुसार उसे भरेगें और हस्ताक्षर भी करेगें।

 

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